पास्को एक्ट में 20 वर्ष कारावास व 5000 रु अर्थदंड किया गया

भीकनगांव : अभियोजन कार्यालय तहसील भीकनगांव के एडीपीओ गजानंद खन्ना ने बताया कि फरियादी बालिका की माता ने थाना चैनपुर पहुंच कर रिपोर्ट की कि उसकी पुत्री उम्र 16 वर्ष घर पर दवाई गोली लेने का बोलकर बाजार में गई थी जो वापस घर नहीं आई आस पास तलाश की जो नहीं मिली जिसकी सूचना थाना चैनपुर पर दी थी। थाना चैनपुर पर महिला सब इंस्पेक्टर प्रियंका जमरे के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई और पीडिता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर थाने पर लाया गया। थाना चैनपुर पर पीडिता ने पुलिस को बताया कि दिनांक 27.07.22 को दोपहर करीब 4 बजे मैं अपने घर पर थी और मेरे पिता व मेरा भाई दोनों फल का ठेला लगाने शिवना बाजार गये थे। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं गोली लेने बस स्टेंड तरफ जा रही हूं और ऐसा कहकर घर से गोली लेने बस स्टेंड तरफ चली गयी बस स्टैंड पर मुझे मेरे गांव का विनोद पिता ईश्वर मिला जो मेरे घर के सामने ही रहता है उसने मुझस बोला कि चल अपन भाग चलते है मैं तुझसे शादी से कर लूंगा और अपन दोनों इंदौर तरफ चले जायेंगे और वही रहकर मजदूरी करेंगें मैंने जाने से मना किया तो विनोद बोला चल अपन थोडे दिन में वापस आ जायेंगें ऐसा बोलकर बहला फुसलाकर विनोद मुझे अपने साथ ग्राम शिवना से बस में बैठाकर इंदौर ले गया और फिर इंदौर से आगे एक गांव में ले गया जहां पर टपरी बनाकर मुझे करीब । महीने तक अपनी पत्नी बनाकर रखा और मेरे साथ मेरी मर्जी के बिना बार बार गलत काम किया। जब भी मैंने विनोद को घर जाने का बोला तो उसने मना कर दिया फिर आज अचानक पुलिस आई और हमें थाने पर ले आई। थाना चैनपुर द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय भीकनगांव में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण माननीय विशेष न्यायाधीश श्री किशोर कुमार निनामा की न्यायालय में सुनवाई हुई जहां पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी विनोद पिता ईश्वर भील 19 वर्ष निवासी शिवना को दोषी पाते हुए धारा 376 व धारा 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष एडीपीओ गजानंद खन्ना द्वारा किया गया।

रिपोर्टर : हरजिंदर सलूजा

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