मासिक जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

खूंटी : माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची द्वारा निर्गत कैलेंडर के अनुपालन में एवं रसिकेश कुमार, विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी के मार्गदर्शन में आज दिनांक 21 जून 2026 को उप-कारा, खूँटी में प्रातः 9:30 बजे से मासिक जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

यद्यपि मासिक जेल अदालत में विचारार्थ लिए जाने योग्य कोई उपयुक्त वाद नहीं पाया गया, तथापि बंदियों को उनके विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के संबंध में जागरूक किया गया। बंदियों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया गया, जिसमें बंदियों ने अपनी जिज्ञासाएँ एवं प्रश्न पैनल के समक्ष रखे।
पैनल में अर्जुन साव, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खूँटी; कमलेश बेहरा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी; एवं अमरदीप कुमार, एल०ए०डी०सी० सहायक, सम्मिलित थे। पैनल द्वारा बंदियों की समस्त जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।
इस अवसर पर पैनल द्वारा बंदियों को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आपराधिक विचारण की विभिन्न अवस्थाओं तथा अपने-अपने वाद के प्रति सजग एवं सक्रिय रहने की आवश्यकता के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें विधिक प्रतिनिधित्व के अधिकार एवं विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार से भी अवगत कराया गया।
बंदियों को यह भी सूचित किया गया कि जेल परिसर के भीतर “जेल मुलाक़ाती विधिक सहायता हेल्प डेस्क” संचालित है, जिसके माध्यम से बंदियों के परिजनों को सरकार की कल्याणकारी एवं हितकारी योजनाओं से जोड़ने में सहायता प्रदान की जाती है। बंदियों को उक्त हेल्प डेस्क का अपने परिवारजनों के हित में उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

रिपोर्टर : शहीद अंसारी 

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