विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

खूंटी - माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), राँची के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूंटी द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय रसिकेश कुमार (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, डी.एल.एस.ए., खूंटी) के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम उन्मूलन एवं बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सी.एम. स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, खूंटी में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बाल श्रम के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना तथा बच्चों को शिक्षा एवं सुरक्षित बचपन का अधिकार सुनिश्चित करने के प्रति लोगों को प्रेरित करना था। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों एवं विद्यालय में मौजूद बच्चों को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूंटी के एलएडीसी चीफ राजीव कमल ने कहा कि बाल श्रम बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन है तथा इसके उन्मूलन हेतु समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित वातावरण प्राप्त करने का अधिकार है, जिसे सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता मदन मोहन राम ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उपस्थित लोगों को बाल श्रम की सूचना संबंधित विभागों एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर देने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में एलएडीसी चीफ राजीव कमल, पैनल अधिवक्ता मदन मोहन राम, पीएलवी चंदन कुमार, देवगी धान, शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। सभी ने बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण हेतु सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया।

रिपोर्टर - शहीद अंसारी

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