SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं सुधार के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ाई गई

खूंटी : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मो० जावेद हुसैन ने जिले के सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में यदि उनका नाम शामिल नहीं है, तो वे 30 सितम्बर 2026 तक ECINET के माध्यम से अथवा संबंधित बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म-6 एवं आवश्यक घोषणा पत्र जमा कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी करें।


उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए SIR के तहत दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि अब 30 सितम्बर 2026 तक बढ़ाई गई है। यह पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का अतिरिक्त एवं अंतिम अवसर है। साथ ही, फॉर्म-7 के माध्यम से निर्धारित आधार पर नाम विलोपन संबंधी आपत्ति तथा फॉर्म-8 के माध्यम से नाम, पता एवं अन्य विवरण में सुधार अथवा स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम एवं विवरण जांच लें। जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर फॉर्म-6 अवश्य भरें।

उन्होंने सभी मतदाताओं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, बीएलए, बीएलओ तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों से अनुरोध किया है कि वे अपने क्षेत्र के पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने एवं आवश्यक सुधार के लिए आवेदन करने में सहयोग प्रदान करें।

फॉर्म-6, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

फॉर्म-6: जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं।

फॉर्म-7: किसी मतदाता के नाम के संबंध में आपत्ति दर्ज करने अथवा निर्धारित आधार पर मतदाता सूची से नाम हटाने के अनुरोध के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जा सकता है। फॉर्म-7 जमा करने मात्र से नाम स्वतः विलोपित नहीं होता। निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच एवं सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाता है।

फॉर्म-8: मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार, पते में परिवर्तन अथवा मतदाता के नाम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से 30 सितम्बर 2026 तक मिले इस अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम एवं विवरण अवश्य जांचें तथा आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रपत्र समय पर जमा करें, ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।

उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मो० जावेद हुसैन के नेतृत्व में जिले के सभी मतदान केंद्रों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई जारी है। मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से नोटिस, सुनवाई, दावा-आपत्तियों के निस्तारण तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही है।

जिले के सभी मतदान केंद्रों पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) द्वारा मतदाताओं से प्राप्त दस्तावेजों की जांच निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप की जा रही है। सत्यापन के क्रम में जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक अथवा अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का पहचान पत्र अथवा PPO सहित अन्य निर्धारित दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

इसके अलावा सरकारी/स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC एवं PSU द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन संबंधी प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेजों का भी नियमानुसार सत्यापन किया जा रहा है।

दस्तावेजों की जांच एवं सुनवाई के बाद पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने, आवश्यक संशोधन करने तथा प्राप्त दावा-आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है।

रिपोर्टर : शहीद अंसारी

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