खूंटी में POSH एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम, कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा पर दिया गया जोर

खूँटी :  कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए बनाए गए POSH अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माननीय झालसा रांची के निर्देशन एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रशिकेश कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि हर कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण माहौल बनाना जरूरी है। यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत को गंभीरता से लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

शिकायत समिति की अध्यक्ष सह अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी विद्यावती कुमारी ने POSH एक्ट के प्रावधानों और शिकायत निवारण प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

वहीं नोडल पदाधिकारी सह DLSA सचिव कमलेश बेहरा ने उपस्थित लोगों के सवालों के जवाब दिए और कर्मचारियों को कानून के प्रति जागरूक करने पर बल दिया।

बैठक में सुरक्षित कार्यस्थल बनाने, महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी देने और शिकायत प्रक्रिया को संवेदनशील बनाने पर मंथन किया गया। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर जागरूकता अभियान तेज करने पर सहमति बनी।

कार्यक्रम में कोर्ट मैनेजर पल्लवी कुमारी, LADC चीफ राजीव कमल, लोक अभियोजक मंजू कच्छप, CWC अध्यक्ष प्रीतीवंती मेरी मुंडरी, महिला थाना प्रभारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी निशा कुजूर, JSLPS के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रमेश नायक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महिला दीदियों द्वारा खाद्य पदार्थों के स्टॉल भी लगाए गए।

रिपोर्टर : शहीद अंसारी

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