पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया।
खूँटी - गोष्ठी के दौरान आगामी दुर्गा पूजा पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण, प्रतिमा विसर्जन एवं रावण दहन कार्यक्रमों के सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण आयोजन, अपराध नियंत्रण तथा लंबित कांडों के निष्पादन की समीक्षा करते हुए सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। विधि-व्यवस्था एवं पर्व की सुरक्षा तैयारियों के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिए गए :—
1. विधि-व्यवस्था संधारण एवं समन्वय : दुर्गा पूजा, रावण दहन एवं प्रतिमा विसर्जन के दौरान शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूजा समितियों, स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों एवं स्वयंसेवकों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
2. यातायात एवं भीड़ प्रबंधन : पूजा पंडालों, रावण दहन स्थलों एवं प्रतिमा विसर्जन मार्गों पर भीड़ नियंत्रण, सुगम यातायात व्यवस्था तथा आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
3. विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था : प्रतिमा विसर्जन स्थलों का पूर्व निरीक्षण कर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, प्रशिक्षित गोताखोरों तथा आवश्यकतानुसार लाइफ जैकेट एवं अन्य जीवनरक्षक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
4. तकनीकी निगरानी एवं विद्युत सुरक्षा : प्रतिमा विसर्जन जुलूस एवं संवेदनशील स्थलों पर आवश्यकतानुसार ड्रोन तथा वीडियोग्राफी के माध्यम से निगरानी रखने एवं विसर्जन मार्गों पर विद्युत तारों की ऊँचाई तथा अन्य संभावित जोखिमों का संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर पूर्व सत्यापन एवं निवारण कराने का निर्देश दिया गया।
5. डीजे एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण : डीजे संचालकों को निर्धारित ध्वनि सीमा एवं प्रचलित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु एहतियातन नोटिस तामिला कराने तथा डीजे लगे वाहनों का मोटरयान निरीक्षक (MVI) से नियमानुसार सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया।
6. फ्लैग मार्च एवं सुरक्षा जांच : पर्व से पूर्व सभी थाना क्षेत्रों में निर्धारित सुरक्षा उपकरणों के साथ फ्लैग मार्च करने तथा बैंकों, आभूषण प्रतिष्ठानों, बाजारों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित गश्ती एवं सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
7. आपातकालीन सेवा एवं सड़क सुरक्षा : डायल-112 के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया।
अपराध नियंत्रण एवं अनुसंधान की समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित निर्देश दिए गए :—
8. एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई : एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित आरोपपत्रित अभियुक्तों द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों का विवरण संकलित कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
9. अवैध अफीम की खेती की रोकथाम : संभावित अफीम की खेती वाले क्षेत्रों का पूर्व सर्वेक्षण एवं भौतिक सत्यापन कर अवैध खेती की रोकथाम तथा चिह्नित अवैध फसलों के विधिसम्मत विनष्टीकरण हेतु प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
10. लंबित कांडों का समयबद्ध निष्पादन : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा वाले कांडों में समयबद्ध अनुसंधान पूर्ण करने तथा पुराने लंबित कांडों की नियमित समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि पर्व के दौरान सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतते हुए संवेदनशील स्थलों की निगरानी, प्रभावी गश्ती, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तथा आम नागरिकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर विधि-व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित करें। साथ ही सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पर्व के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु पूर्व से सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण कर लें तथा प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। खूँटी पुलिस की आम नागरिकों से अपील है कि दुर्गा पूजा पर्व शांति, सौहार्द एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाएँ। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें तथा संदिग्ध गतिविधि अथवा आपातकालीन स्थिति की सूचना तत्काल डायल-112 या नजदीकी थाना को दें।
रिपोर्टर - शहीद अंसारी

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