सुरक्षित बचपन अभियान के तहत बच्चों को दी गई कानूनी जानकारी
खूंटी : नालसा सुरक्षित बचपन अभियान के तहत एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय, खूंटी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
यह कार्यक्रम माननीय नालसा, दिल्ली एवं झालसा, रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूंटी रसिकेश कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। अभियान के दूसरे दिन आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, खूंटी अमित आकाश सिन्हा ने बच्चों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 सहित बाल अधिकारों से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार की स्थिति में अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।
वहीं, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल राजीव कमल ने बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता और इसका लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया। पैनल अधिवक्ता मदन मोहन राम ने बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण के महत्व पर प्रकाश डाला।
विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भी बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और उनके सर्वांगीण विकास में सहयोग देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूंटी के पीएलवी देवराज कुमार भगत एवं लक्ष्मी कुमारी सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूंटी की ओर से बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और कानूनी सहायता के प्रति जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
रिपोर्टर : शहीद अंसारी

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