बिना रवन्ना के बजरी परिवहन करते दो अभियुक्त गिरफ्तार बजरी से भरा एक टिप-ट्रेलर जप्त

कोटा : पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम से बताया कि कोटा शहर में अवैध रूप से बजरी परिवहन करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु दिलीप कुमार सैनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर के निर्देशन में एवं गंगा सहाय शर्मा वृत्ताधिकारी वृत केन्द्रीय कोटा शहर के निकट सुपरविजन में नवल किशोर शर्मा उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना नान्ता के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा 03 सितंबर को थाना नान्ता पर अवैध रूप से बजरी परिवहन के मामले में दो अभियुक्त दिलदार, सालीम को गिरफ्तार किया है।
घटना क्रम:- 10 जुलाई को नवल किशोर शर्मा उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना नान्ता मय जाप्ता द्वारा के. पाटन तिराहा पर दौरान नाकावन्दी बूंदी की तरफ से आ रहे बजरी से भरा एक टिप-ट्रेलर नम्बर आरजे08 जीबी 1695 को रोक कर दस्तावेज चाहे तो वाहन चालक ने बजरी का रवन्ना लाने का बहाना बना कर मौके से फरार हो गया। बजरी से भरे डिटेन शुदा टिप-ट्रेलर पर कार्यवाही करने हेतु खनिज विभाग से पत्राचार किया गया।15 जुलाई को गोविन्द प्रसाद शर्मा सर्वेयर खनि कार्य देशक खनिज अभियंता रावतभाटा रोड कोटा ने पुलिस थाना नान्ता पर लिखित रिपोर्ट ब पंचनामा दिया कि वाहन के रजि.न. आरजे08जीबी1695 से विभागीय कनलिए पोस्टल पर जांच की गई तो उक्त वाहन पर खनिज बजरी की निर्गमन से सबंधित दस्तावेज नही पाए गए। तुलाई करवाने पर उक्त वाहन मे खनिज बजरी की मात्रा 61.07 मैट्रिक टन पाई गई (संलग्न कांटा पर्ची) चुंकी वाहन चालक मालिक द्वारा बिना विभागीय दस्तावेज रवन्ना/ट्रांजिट पास के वाहन आरजे08जीबी1695 से खनिज बजरी का निर्गमन किया जा रहा था, जो कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54,60 का उल्लघंन है एवं अवैध निर्गमन की श्रेणी में आता है। साथ ही यह एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4,21 का उल्लघंन है एवं सरकारी संपति की चोरी भी है। अतः उक्त वाहन टिप ट्रेलर आरजे08जीबी1695 के चालक / मालिक के विरूद्ध सुसंगत धाराओ मे प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही करवाने का श्रम करावे।
उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना नान्ता पर मुकदमा नम्बर 152/2025 धारा 303(2), 3 (5) वीएनएस व 4/21 एमएमडीआर एक्ट. में दर्ज कर वाहन चालक व स्वामी की तलाश पतारसी की गई, वाहन मालिक व चालक वक्त घटना से फरार चल रहे थे। वाहन स्वामी व चालक की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा03 सितंबर को अभियुक्तगण वाहन स्वामी दिलदार व चालक सालीम को बाद अनुसंधान प्रकरण में गिरफ्तार किया गया।
रिपोर्टर : सुरेश कुमार पटेरिया
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