बाल विवाह पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
कोटा : कोटा में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश माननीय सत्यनारायण व्यास, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती गीता चौधरी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत डिफेंस अधिवक्ता नरेंद्र डाबी ने विधिक जागरूकता सप्ताह के दौरान, विधिक जागरूकता शिविर का राजकीय माध्यमिक विद्यालय खंड गावडी सिविल लाइन कोटा में आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बाल विवाह अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम और विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। डिफेंस एडवोकेट नरेंद्र डाबी ने बताया कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र विवाह हेतु 21 वर्ष होनी चाहिए तभी विवाह वैध माना जाएगा अन्यथा ऐसा विवाह वैध नहीं माना जाता है। बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों, शरीर पर पड़ने वाले हेल्थ इश्यूज के बारे में भी डिफेंस एडवोकेट नरेंद्र डाबी ने विद्यार्थियों को बालिकाओं को जागरूक किया तथा अपने अड़ोस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों में होने वाले बाल विवाह के प्रति तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर भी बताएं इस शिविर के दौरान बालिकाओं ने विद्यार्थियों ने "बाल विवाह एक अभिशाप है" का नारा लगाया तथा बाल विवाह नहीं करने का संकल्प भी लिया। बाल विवाह के कानूनी शिविर में लॉ प्रशिक्षु पूजा मीना भी उपस्थिति रही।
रिपोर्टर : सुरेश कुमार पटेरिया


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