चिट फंड कंपनी में गैंगस्टर के अभियुक्तत को मिली रिहाई

ललितपुर - चिटफंड कंपनी एलयूसीसी प्रकरण में जेल में निरुद्ध आरोपी विनोद तिवारी एवं द्वारिका प्रसाद झा की रिहाई हुयी l प्रकरण में अनुपम वर्मा अधिवक्ता द्वारा दिनाँक 23.06.2025 को दौरान बहस न्यायालय के समक्ष दलील दी कि प्रश्नगत प्रकरण की समस्त कार्यवाही विधिक प्रक्रिया के साथ साथ बिना किसी आधारों की सूचना के रिमांड आदेश लिया गया था l न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का हनन पाते हुये जमानत मंजूर कर ली गयी l अधिवक्ता अनुपम वर्मा द्वारा बताया गया कि गैंगस्टर की समस्त कार्यवाही विधिक रूप से दूषित है l जिलाधिकारी ललितपुर एवं पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा किसी संयुक्त बैठक नहीं की गई l आधारभूत मामलों में विवेचना पूर्ण हुए बिना गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की गई जो कि नियमविरुद्ध है l उनके द्वारा यह भी बताया गया कि नियमावली के अधिकतर प्राविधान का उलंघन किया गया l इस प्रकार उनके द्वारा बताया गया कि समस्त कार्यवाही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 22 के तहत अभियुक्तों के मौलिक अधिकारों का हनन है l उनके द्वारा दर्जनों माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों का डेढ़ घंटे की दौरान बहस नज़ीर पेश की गई l उत्तर प्रदेश में यह पहला प्रकरण है जब जनपद स्तर से दो से अधिक आधारभूत मामलों के आधार पर की गई गैंगस्टर की कार्यवाही में ज़मानत मंजूर की गई हो l न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि-व्यवस्था के आलोक में अधिवक्ता अनुपम वर्मा की दलीलों के आधार पर ज़मानत मंजूर की गई l प्रकरण में स्थानीय अधिवक्ता अखिलेश राय द्वारा समस्त सम्यक पैरवी की गई है |
रिपोर्टर - संजय रजक
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