चेक बाउंस मामले में राजू प्रसाद को एक वर्ष की सजा, ढाई लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश

लातेहार : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उत्कर्ष जैन की अदालत ने शिकायतवाद संख्या 55/2023 की सुनवाई करते हुए चेक बाउंस मामले में आरोपी राजू प्रसाद (पिता– लक्ष्मण प्रसाद), ग्राम माको, लातेहार को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को शिकायतकर्ता अंकेश कुमार गुप्ता को 2,50,000 रुपये क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का आदेश दिया है।

अदालत ने क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। साथ ही, निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर 30 दिनों के अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान भी किया गया है।

मामले की जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता उपेंद्र कुमार ने बताया कि राजू प्रसाद ने अंकेश कुमार गुप्ता से दो लाख रुपये उधार लिए थे और भुगतान के लिए चेक दिया था। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला न्यायालय में दायर किया गया।

विचारण के दौरान साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने आरोपों को सत्य पाया और आरोपी को दोषी ठहराते हुए क्षतिपूर्ति व सजा का आदेश पारित किया।

अधिवक्ता उपेंद्र कुमार ने यह भी बताया कि राजू प्रसाद पूर्व में भी चेक बाउंस के अन्य मामलों में सजा पा चुका है। न्यायालय के इस निर्णय को वित्तीय लेन-देन में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रिपोर्टर : बब्लू खान 

 

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