न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी हुई दर्ज

केवायसी के नाम पर बिचौलिए ने निकाल लिया रेलवे से मुआवजे के रूप में मिली साढ़े बत्तीस लाख रुपए की राशि, न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी हुई दर्ज

बालूमाथ-  केवायसी कराने के नाम पर बिचौलिए ने गरीब आदिवासी जंगली गंझू को रेलवे द्वारा अधिग्रहीत जमीन के बदले मिली मुआवजे की राशि साढ़े बत्तीस लाख रुपए निकाल  लेने का मामला सामने आया है. न्यायालय के आदेश पर आरोपी मोहन गंझू पर बालूमाथ थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है. हेमपुर निवासी जंगली गंझू की जमीन रेलवे द्वारा अधिग्रहण किया गया था. मुआवजे के रूप में बत्तीस लाख पैंतालिस हजार दो सौ चौरनवे रूपये का भुगतान रेलवे द्वारा 2016 में वनांचल ग्रामीण बैंक बालुमाथ के खाता में ट्रांसफर किया गया था. बिचौलिया मोहन गंझू के द्वारा मुआवजा की राशि खाते में ट्रांसफर करने के लिए खाते को केवायसी करवाने के नाम पर तीन चार कागज पर अंगूठे का निशान ले लिया. जंगली गंझू जब अक्टूबर 2022 में अपने खाते से पैसा अपने पुत्र बिनोद कुमार के खाते में ट्रांसफर करने के लिए बीस हजार रूपये का वाउचर भरकर बैंककर्मी को दिया गया तो बैंककर्मियों द्वारा बताया गया कि जंगली गंझू के खाते में उतनी राशि नही है. जब खाता का रिकॉर्ड देखा तब पता चला कि मोहन गंझू ने जालसाजी कर उक्त खाते से अपने खाते में राशि ट्रांसफर कर लिया है. जंगली गंझू ने बैंक से जानकारी प्राप्त करने के उपरांत तुरंत मोहन गंझू के घर जाकर उनसे पूछताछ किया और गांववालो को इस घटना की जानकारी दी और एक गांव वालो के साथ बैठक कराया. जहां मोहन गंझू ने पैसे जालसाजी कर ट्रांसफर करने की बात स्वीकार की और एक महिने के अन्दर पैसे देने की बात कही. जंगली गंझू ने एक महीने बाद अपने पैसे की मांग की तो मोहन गंझू टाल मटोल करने लगा. पैसे नही देने पर केस करने की बात कही गई तो मोहन गंझू ने दो चेक देकर खाता में जमा कर भुगतान प्राप्त कर लेने की बात कही. जब जंगली गंझू के द्वारा वनांचल ग्रामीण बैंक शाखा बालुमाथ में बैंककर्मी को दिया गया तो बैंककर्मी उसे लेने से इनकार कर दिया और बोला गया कि एक चेक भारतीय स्टेट बैंक का है. जिसका एकांउट होल्डर टिमन गंझू व भुगतान तिथि 31.12.2026 है. वहीं दूसरा चेक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंदिया का जिसका मोहन कुमार एकाउंट होल्डर है, व भुगतान तिथि 30.12.2027 है. जंगली गंझू द्वारा मोहन गंझू को इसकी जानकारी दी तो मोहन गंझू ने कहा की पैसा भूल जाओ और जान से मार देंने की धमकी देने लगा. जंगली गंझू ने इस संबंध में बालूमाथ थाना में लिखित शिकायत किया परन्तु थाना में कोई कारवाई नही हुई. उसके उपरांत जंगली गंझू ने दिनाक 22 12.2022 को एक लिखित आवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय लातेहार को दिया परन्तु उसके उपरांत भी मोहन गंझू के विरूद्ध न तो कोई कारवाई कि गई और न ही जंगली गंझू के पैसे वापस किया गया. इस सम्बन्ध में बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त मोहन गंझू के विरुद्ध 22 जून 2025 को कांड संख्या 61/2025 धारा 154 सीआरपीसी व भादस 406, 420, 467, 468, 471 की धाराओं में मामला दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है.

संवाददाता - मो० अरबाज  बालूमाथ 

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.