डीएमएफटी फंड से छात्रावास का जीर्णोद्धार करने में भी भारी अनियमितता,ठेकेदार और संबंधित पदाधिकारी मालामाल

चंदवा : चंदवा के खेल स्टेडियम के समीप एक लगभग 34 साल पुराना बिल्डिंग का डीएमएफटी फंड से जीर्णोद्धार करने का निबंधन जिला प्रशासन के द्वारा कराया गया। जिसमें लगभग चाहर दिवारी का 2482800 की प्रकलित राशि  है।  वही बिल्डिंग रिपेयर में 24 99700 की प्रकलित राशि है। कार्य ठेकेदारों के द्वारा कराया जा रहा है। कार्य करने के दौरान देखा गया कि बाउंड्री में भी अनियमितता है। वही बिल्डिंग रिपेयर में भी देखा गया कि सीमेंट के जगह गिट्टी का डस्ट मिलकर मसाले तैयार किया जा रहे हैं। ऐसा पूछे जाने पर कार्य कर रहे मजदूरों के द्वारा किसी तरह का कोई बात नहीं बताई गई। साथ ही साथ देखा गया कि कार्य क्षेत्र में बालू का भंडारण किया गया है। एक तरफ सरकार कहती है कि बरसात के दिनों में बालू का नदी से कोई उठाओ नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा नियम के अनुसार एक पत्र भी आम आवाम में जारी कर सूचना दिया जाता है। जिले के सभी प्रखंडों में भी इसकी सूचना 15 जून से 15 अक्टूबर तक की समय निर्धारित कर बालू उठाओ नहीं करने की बात कही जाती है। परंतु यह एक जुमला दिखाई लातेहार जिले में पड़ता है क्योंकि कई जगहों पर सरकारी कार्य बड़े पैमाने पर चलते हैं और गैर सरकारी काम भी चल रहे हैं। परंतु देखा गया है कि बालू का भंडारण बड़े पैमाने पर कर  कार्य किया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि कानून सिर्फ पेपर में ही रहती है। जिन सरकारी बाबू को जो कार्य करनी है। वह अच्छे तरीके से अपने सरकारी पावर के दम पर जमकर कार्य का निष्पादन करते नजर आते हैं साथ ही साथ यह भी देखा गया कि जो ब्रिक्स हॉस्टल के रिपेयर में लगाए जा रहे हैं। उसकी भी बहुत ही घटिया गुणवत्ता है जिससे साफ पता चलता है कि कार्य में बंदर बाट जोरों पर चल रही है। कई बार विभिन्न अखबारों में गुणवत्ता को लेकर साथ ही साथ पुराने भवन को जो पूरी तरह जर्जर है। उसे रिपेयर के नाम पर बड़े पैमाने पर प्रकृति राशि को उसमें लगाया जाता है। यह सरकार के कार्य को सिर्फ जुमला सा दिखाई पड़ता है। इस संबंध में लातेहार डीएमओ पदाधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बालू का भंडारण सरकारी तथा गैर सरकारी कार्य में अगर बालू का उठाओ नदी से और कहीं भी अवैध रूप से भंडारण है तो यह पूरी तरह गलत है इस संबंध में चंदवा अंचल पदाधिकारी सुमित कुमार झा से पूछे जाने पर उन्होंने बतलाया कि सरकारी तथा गैर सरकारी भवन निर्माण में या पीसीसी पथ निर्माण में भी अगर बालू का उठाओ नदी से या कहीं भी भंडारण अवैध रूप से की गई है तो वह गलत है ऐसे लोगों को चिन्हित कर नोटिस किया जाएगा और जो कानून संगत कार्य होगा उसे किया जाएगा।

रिपोर्टर : बब्लू खान 

 

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.