उपायुक्त के निर्देश पर बालूमाथ सीओ ने मगध के जीएम व पीओ पर प्राथमिक दर्ज कराया

बालूमाथ : बालूमाथ के अंचल अधिकारी बालेश्वर राम ने बालूमाथ थाना में आवेदन देकर सीसीएल द्वारा संचालित मगध संघमित्रा क्षेत्र के महाप्रबंधक चितरंजन कुमार एवं परियोजना पदाधिकारी सदाला सतनारायण पर वन अधिनियम 1980 के उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिक दर्ज कराया है. बालूमाथ थाना में दिए गए आवेदन में अंचल अधिकारी ने कहा है कि उपायुक्त एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा पत्र के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश प्राप्त है. प्रतिवेदन पत्र के आलोक में मगध कोलियरी के आरा ग्राम में लगभग 6.95 हेक्टेयर जंगल झाड़ी भूमि पर बिना कार्य अनुमति के सीसीएल द्वारा साइडिंग बनवाया जा रहा है. जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है. आवेदन में कहा गया है, कि खाता संख्या 175 प्लॉट नंबर 321 में रकबा 443, 327, 324, 440 कुल 9,91 एवं 7,71एवम 0,86 7,09 एवम 175 कुल रकबा 27 एकड़ 32 डिसमिल वही खाता संख्या 175 के प्लॉट नंबर 321, 443, में कुल रकबा 2.5 हेक्टेयर एवं 1,28 हैकटेयर 336 हेक्टेयर कुल रकबा 4 ,14 हेक्टेयर जंगल झाड़ी भूमि में से 6.95 हेक्टेयर में मगध परियोजना क्षेत्र में सीसीएल के मगध कोलयरी का साइडिंग का निर्माण कराया जा रहा है. जबकि सीसीएल को इस कार्य के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार से अनुमति लेकर ही कार्य करना था. बिना अनुमति के कार्य किया जाना वन अधिनियम का उल्लंघन है. इसलिए संबंधित दोनों सीसीएल के पदाधिकारी पर प्राथमिक कराया जाए. इस संबंध में बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने कहा कि अंचलाधिकारी का आवेदन मिला है. प्राथमिक स 127/2025 दर्ज कर ली गई है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्टर : मो० अरबाज

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