जमीन माफियाओं के लिए सारे नियम ताक पर, फर्जी केवाला पर ऑनलाइन रसीद निर्गत किए जाने की उपायुक्त से की गई शिकायत
बालूमाथ : बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत शेरेगड़ा के जाला गांव में जमीन संबंधी फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस संबंध में शेरेगड़ा के जाला निवासी भुनेश्वर कुमार यादव, पिता महादेव यादव ने लातेहार उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में बताया गया कि मौजा जाला, अंतर्गत पुराना खाता संख्या सीएस 48, प्लॉट संख्या 368, रकबा 0.27 एकड़ जमीन पूर्व में केवाला संख्या 802 दिनांक 18 दिसंबर 1961 के आधार पर नथुनी सिंह, पिता रामशरन सिंह बनाम बुधनी अहीरिन, पति सहजू महतो तथा कमल महतो, पिता बुधन महतो के द्वारा खरीदी गई थी। उक्त जमीन का एक हिस्सा कमल महतो के नाम दर्ज बताया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है, कि कमल महतो के हिस्से की जमीन को नजरअंदाज करते हुए सहजू महतो के वंशज दर्शाए जा रहे हैं। दशरथ यादव द्वारा फर्जी केवाला तैयार कर आरएस खाता संख्या 123 में प्लॉट संख्या 941 (रकबा 0.4 एकड़), 942 (रकबा 0.13 एकड़) और 936 (रकबा 0.11 एकड़) कुल 28 डिसमिल जमीन को अवैध तरीके से अपने नाम पंजी टू में दर्ज करा लिया गया है। लिखित शिकायत में यह भी कहा गया है, कि आरएस प्लॉट संख्या 936 पर कमल महतो का मकान पूर्वजों के समय से बना हुआ है। जहां उनके वंशज वर्तमान में निवास कर रहे हैं। आरोप है कि दशरथ यादव द्वारा मकान को क्षतिग्रस्त करने तथा जान से मारने की धमकी दी जाती रही है। दशरथ यादव को गांव में दबंग और फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है, कि खरीदी के आधार पर सीएस खाता संख्या 48 से आरएस खाता 123 में केवल तीन प्लॉट है। जिसमे हिस्सा के मुताबिक सहजू महतो तथा कमल महतो का हिस्सा साढ़े तेरह डिसमिल जमीन होना चाहिए, जबकि सहजू महतो अपने नाम 0.28 एकड़ करवा लिया है। जबकि वर्तमान में इसी खाते से प्लॉट संख्या 212, 213, 378, 936, 941, 942 सहित अन्य जमीनों की कुल 155.5 एकड़ रकबा तथा खाता संख्या 61 प्लॉट संख्या 1098 रकबा 16 डिसमिल जमीन ऑनलाइन मालगुजारी रसीद काटी जा रही है। इस कृत्य को शिकायतकर्ता ने गंभीर अनियमितता और सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ करने वाला बताया है। इस मामले को लेकर ग्रामप्रधान की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी। जिसमें दशरथ यादव द्वारा अपनी गलती स्वीकार किए जाने की बात कही गई थी। इसके बावजूद अंचल कार्यालय, बालूमाथ द्वारा शिकायतकर्ता पक्ष को ही नोटिस जारी कर सुनवाई की तिथि 21 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। शिकायतकर्ता ने उपायुक्त से मांग की है, कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जाए तथा दोषी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।
रिपोर्टर : मो० अरबाज

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