हत्या के आरोपी को उम्रकैद, अदालत ने सुनाई 20 हजार जुर्माने की सजा

लातेहार- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला बरवाडीह थाना कांड संख्या 62/12, दिनांक 28.07.2012 से जुड़ा है, जिसमें धारा 302/34 भादवि के तहत सुनवाई की गई।

अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपी जीतेश्वर यादव, पिता महेंद्र यादव, निवासी हेहेगाड़ा, थाना छिपादोहर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

रिपोर्टर -बब्लू खान 

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