भूमि बंदोबस्ती मामले में सुबोध प्रसाद का पलटवार

भूमि बंदोबस्ती मामले में सुबोध प्रसाद का पलटवार, बोले— दादा के नाम हुई थी बंदोबस्ती, आरोप पूरी तरह निराधार

लातेहार- लातेहार सदर प्रखंड के करकट गांव निवासी सुबोध प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पिता रामवृक्ष प्रसाद के विरुद्ध लगाए गए भूमि बंदोबस्ती संबंधी आरोपों को निराधार, भ्रामक और तथ्यों से परे बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग निजी रंजिश और स्वार्थवश उनके परिवार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

गौरतलब है कि पिछले दिनों जिला परिषद अध्यक्ष बिनोद उरांव ने अपर समाहर्ता को आवेदन देकर कथित रूप से गलत तरीके से भूमि बंदोबस्ती किए जाने के मामले की जांच कराने की मांग की थी। इसी मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुबोध प्रसाद ने अपना पक्ष सार्वजनिक किया।

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित खबरों में यह बताया गया कि उनके पिता रामवृक्ष प्रसाद का जन्म वर्ष 1955 में हुआ, जबकि संबंधित भूमि का बंदोबस्ती वर्ष 1949-50 में हुआ था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त भूमि का बंदोबस्ती उनके पिता के नाम पर नहीं, बल्कि उनके दादा स्वर्गीय विगावन साहु (पिता स्वर्गीय चौआ साहु) के नाम पर वर्ष 1949-50 में विधिवत किया गया था।

सुबोध प्रसाद ने बताया कि दादा के निधन के लगभग 35 से 40 वर्ष बाद उनके पिता रामवृक्ष प्रसाद और चाचा स्वर्गीय श्रीस्ता प्रसाद ने नियमानुसार उक्त भूमि का नामांतरण अपने नाम से कराया। वर्तमान में भूमि का रिकॉर्ड दोनों के नाम दर्ज है तथा उसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन लगान रसीद नियमित रूप से कट रही है।

उन्होंने दावा किया कि बंदोबस्ती, नामांतरण और राजस्व भुगतान से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं, जिन्हें जांच के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है।

सुबोध प्रसाद ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने या आवेदन देने से पहले दोनों पक्षों की बात सुनना आवश्यक है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई दोषी होगा तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन बिना तथ्यों के किसी परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है।

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