कोर्ट परिसर में हंगामा और न्यायिक कार्य में बाधा डालने के आरोप में तीन महिलाओं पर प्राथमिकी
लातेहार : सदर कोर्ट परिसर में हंगामा करने, गाली-गलौज एवं न्यायिक कार्य में बाधा डालने के आरोप में सदर थाना में तीन महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों में एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी भी शामिल है। पुलिस ने तीनों को आगामी छह सितंबर को पूछताछ के लिए सदर थाना में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है।
मामले को लेकर सदर कोर्ट, लातेहार के गेट नंबर-3 पर सुरक्षा प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त सअनि विश्वनाथ राम के लिखित आवेदन पर सदर थाना कांड संख्या 144/2026 दर्ज किया गया है। प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221, 132, 352 एवं 3(5) के तहत दर्ज की गई है।
प्राथमिकी के अनुसार, एक सितंबर की शाम करीब चार बजे तीन महिलाएं और एक लड़का कोर्ट के गेट नंबर-3 के पास पहुंचे। पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि उनकी न्यायालय में तारीख है। इसके बाद सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद उन्हें कोर्ट परिसर के अंदर जाने दिया गया।
करीब दस मिनट बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय के अंगरक्षक अंकित कुमार (आरक्षी संख्या-195) ने सुरक्षा प्रभारी को सूचना दी कि तीनों महिलाएं कथित तौर पर धक्का-मुक्की करते हुए न्यायालय कक्ष की ओर चली गईं। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि एक महिला अपने कपड़े फाड़ने का प्रयास कर रही थी, दूसरी गाली-गलौज कर रही थी, जबकि तीसरी महिला वीडियो बना रही थी।
आरोप है कि तीनों महिलाओं ने गाली-गलौज और हंगामा करते हुए न्यायिक एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। शोरगुल की सूचना मिलने पर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के लिए तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने तीनों महिलाओं को बाहर निकाला।
पूछताछ के दौरान दो महिलाओं ने अपना नाम सरिता देवी (35), पति अखलेश कुमार और रिया कुमारी (18), पति प्रदीप कुमार बताया। दोनों के साथ 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी भी थी। तीनों देवी मंडप, चंदवा, लातेहार की रहने वाली बताई गई हैं। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
रिपोर्टर : बब्लू खान
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