नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ीं

लखनऊ। कृष्णानगर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 17 अक्टूबर को आरोपी को अवध चौराहे से पकड़ा। मामले में दर्ज मुकदमे में बीएनएस की धारा 64 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 की बढ़ोतरी करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर 2026 को एक व्यक्ति ने अपनी 17 वर्षीय पुत्री के 11 अक्टूबर की सुबह घर से बिना बताए कहीं चले जाने के संबंध में थाना कृष्णानगर में तहरीर दी थी। इसके आधार पर मुकदमा संख्या 0428/2026 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज किया गया था। मामले के खुलासे और किशोरी की तलाश के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गईं। टीमों ने घटनास्थल और संभावित रास्तों पर लगे करीब 50 से 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आवश्यक जानकारियां जुटाईं। इसी दौरान 17 अक्टूबर को मुखबिर खास से मिली सूचना के आधार पर आरोपी गौरव कुमार (करीब 23 वर्ष) को अवध चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी बिहार के सीवान जिले के जलालपुर, राजनपुरा का निवासी है। पुलिस आयुक्त लखनऊ तरुण गाबा और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त दक्षिण मो. मुश्ताक के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण वसंत कुमार के पर्यवेक्षण और सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर लक्ष्मण वर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक प्रद्युम्न कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक गौरव सिंह और उपनिरीक्षक अजीत सिंह शामिल रहे। रिपोर्टर - राजेश वर्मा

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