जिला बदर आदेश को ठेंगा दिखाना पड़ा भारी, मानकनगर पुलिस ने विक्की को घर से दबोचा
लखनऊ। जिला बदर किए जाने के बावजूद लखनऊ में रहना एक युवक को भारी पड़ गया। मानकनगर पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में निर्भय कुमार उर्फ विक्की को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को छह महीने के लिए लखनऊ की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया।
पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की ओर से रविवार, 18 अक्टूबर को जारी प्रेस नोट के मुताबिक, मानकनगर थाना क्षेत्र की आरडीएसओ कॉलोनी निवासी निर्भय कुमार उर्फ विक्की (21) पुत्र स्वर्गीय बृजनन्दन प्रसाद को संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), कमिश्नरेट लखनऊ की अदालत ने 10 जून 2026 को गुंडा घोषित करते हुए छह महीने के लिए जिला लखनऊ की सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया था। यह आदेश वाद संख्या 138(61)/2025 में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3 के तहत पारित किया गया था।
पुलिस के अनुसार, 18 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर आदेश के दायरे में आने वाला आरोपी अपने घर पर मौजूद है। इस पर मानकनगर पुलिस टीम ने आरडीएसओ कॉलोनी स्थित मकान संख्या बी-28/5 पर कार्रवाई करते हुए निर्भय कुमार उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ मु0अ0सं0 57/2026 के तहत धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 में मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ मानकनगर, पारा और अन्य संबंधित मामलों में मारपीट, धमकी, चोट पहुंचाने तथा अन्य आरोपों से संबंधित कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके आपराधिक इतिहास में वर्ष 2021, 2024, 2025 और 2026 के मामले शामिल हैं।
इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक राहुल पाल, कांस्टेबल रामायण भारतीय और महिला कांस्टेबल जया वर्मा शामिल रहीं। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया।
रिपोर्टर - राजेश वर्मा

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