डिलीवरी ब्वॉय पर 18,500 की ठगी और धमकी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज
लखनऊ : आलमबाग कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने डिलीवरी ब्वॉय पर आईफोन के नाम पर 18,500 रुपये की ठगी और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने नामजद केस दर्ज कर लिया है।
क्या है मामला
छोटा बरहा निवासी देवेश श्रीवास्तव पुत्र बीके श्रीवास्तव ने 20 मई 2025 को ओलेक्स मोबाइल हब से आईफोन-14 प्लस बुक किया था। डिलीवरी के दौरान तकनीकी खराबी के कारण ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो सका। आरोप है कि डिलीवरी ब्वॉय मो. तौफीक पुत्र इरतिजा खान निवासी हुसैनगंज के निजी खाते में क्यूआर कोड से 18,500 का भुगतान किया गया। मोबाइल खराब निकला और कंपनी नीति के तहत वापस कर दिया, लेकिन रकम नहीं लौटी।
धमकी और शिकायत का दौर
पीड़ित के मुताबिक, पैसे मांगने पर आरोपी ने पहले टालमटोल की, फिर व्हाट्सएप पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। 24 सितंबर 2025 को विधिक नोटिस भेजा, जिसे आरोपी ने पोस्टमैन से मिलकर वापस करा दिया। 1 अक्टूबर को आलमबाग थाने में IGRS और लिखित शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। एसएचओ ने कोर्ट जाने की सलाह दी। इसके बाद 5 दिसंबर को पुलिस आयुक्त और मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी।
कोर्ट के आदेश पर केस
आलमबाग कोतवाली प्रभारी रामबाबू सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर बुधवार को धोखाधड़ी, धमकी समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
रिपोर्टर - अमित श्रीवास्तव
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