167 कुंतल से अधिक खाद्यान्न की कालाबाजारी, निलंबित कोटेदार पर केस दर्ज !
लखनऊ : आलमबाग इलाके के बाबू कुंज बिहारी वार्ड के पवनपुरी में एक निलंबित उचित दर विक्रेता पर पूर्ति निरीक्षक ने सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। आलमबाग जिला पूर्ति अधिकारी अशोक कुमार चौरसिया के अनुसार बीते 28 अप्रैल को आलमबाग इलाके स्थित बाबू कुंज बिहारी वार्ड पवनपुरी में ओम प्रकाश की उचित दर दुकान का अनुबंध निलंबित कर दिया गया था। साथ ही दुकान से संबद्ध सभी राशन कार्डधारकों को लिंक महिला कोटेदार उषा सिंह की दुकान से संबद्ध कर खाद्यान्न, ई-पॉस मशीन और अन्य उपकरण हस्तांतरित करने के निर्देश जारी किए गए थे। आरोप है कि उसके बावजूद निलंबित विक्रेता ओम प्रकाश ने कई बार नोटिस और अनुस्मारक भेजे जाने के बाद भी खाद्यान्न व उपकरण हस्तांतरित नहीं किए। विभागीय अभिलेखों के अनुसार निलंबित कोटेदार के पास कुल 120.276 कुंतल चावल, 80.124 कुंतल गेहूं तथा 1.08 कुंतल चीनी उपलब्ध होनी चाहिए थी। लेकिन जून माह के राशन वितरण में बाधा उत्पन्न होने पर अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति के आदेश पर 1 जून को एसीएम-3 की मौजूदगी में आपूर्ति विभाग की टीम ने दुकान का ताला खुलवाकर जांच की। जांच के दौरान दुकान में मात्र 6.76675 कुंतल गेहूं और 26.5588 कुंतल चावल मिला। वहीं चीनी का पूरा स्टॉक गायब था। इसके अलावा ई-पॉस मशीन से संबंधित आइरिस स्कैनर, चार्जर और अन्य उपकरण भी नहीं मिले। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर बरामद खाद्यान्न को कब्जे में लेकर संबद्ध विक्रेता उषा सिंह को सुपुर्द कर दिया ताकि पात्र कार्डधारकों को राशन वितरण कराया जा सके। पूर्ति निरीक्षक अशोक कुमार चौरसिया ने बताया दुकान से 73.35725 कुंतल गेहूं, 93.7172 कुंतल चावल और 1.08 कुंतल चीनी कम पाई गई। निलंबित कोटेदार ने सरकारी खाद्यान्न एवं उपकरणों का दुरुपयोग करते हुए उन्हें कालाबाजारी में बेच दिया है। जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देश पर जांच उपरांत आलमबाग आपूर्ति अधिकारी अशोक कुमार चौरसिया ने आलमबाग कोतवाली पर बुधवार को निलंबित कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है।
रिपोर्टर राजेश वर्मा
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