सीलमुक्त आदेश की आड़ में फिर शुरू किया अवैध निर्माण, भवन स्वामी पर FIR
लखनऊ : विकास प्राधिकरण के सीलमुक्त आदेश का दुरुपयोग कर आलमबाग क्षेत्र के सुजानपुरा में एक भवन स्वामी ने दोबारा अवैध निर्माण शुरू कर दिया। LDA के अवर अभियंता की शिकायत पर आलमबाग कोतवाली में भवन स्वामी शंकर श्रीवास्तव व अन्य के खिलाफ सोमवार को मुकदमा दर्ज किया गया। LDA के अवर अभियंता विभोर श्रीवास्तव के अनुसार, सुजानपुरा में शंकर श्रीवास्तव व अन्य द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के भवन निर्माण कराया जा रहा था। इस पर LDA ने न्यायालय में वाद दायर किया। 29 दिसंबर को निर्माण परिसर को सील करने का आदेश हुआ और 31 दिसंबर को पुलिस की मौजूदगी में भवन सील कर दिया गया। बाद में भवन स्वामी ने शमन मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद अशमनीय नियम विरुद्ध हिस्से को हटाने के लिए अस्थायी सीलमुक्ति का अनुरोध किया। विहित प्राधिकारी ने 7 मई को एक माह के लिए केवल अशमनीय भाग हटाने की शर्त पर सील खोलने की अनुमति दी। आरोप है कि भवन स्वामी ने आदेश का पालन नहीं किया। अशमनीय हिस्सा हटाने की बजाय मौके पर फिर से नियमों के विपरीत निर्माण शुरू करा दिया। अवैध निर्माण जल्द पूरा कर कब्जा करने की आशंका पर जेई ने आलमबाग कोतवाली में लिखित शिकायत दी। आलमबाग कोतवाली प्रभारी बृजेश त्रिपाठी ने बताया कि LDA अवर अभियंता की तहरीर पर भवन स्वामी शंकर श्रीवास्तव व अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
रिपोर्टर : अमित श्रीवास्तव
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