कोर्ट के आदेश पर ट्रांसपोर्टर और ट्रक मालिक पर मुकदमा दर्ज

महाराजगंज : न्यायालय के आदेश पर सिंदुरिया पुलिस ने ट्रक चालक, ट्रांसपोर्टर और ट्रक मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला करीब 2,46,928 रुपये के गबन से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, कोठीभार थाना क्षेत्र के सबया निवासी राजेंद्र चौरसिया ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी फर्म अपैक्स ट्रेडर्स स्क्रैप का कारोबार करती है। उन्होंने न्यू मंडी मुजफ्फरनगर की एक ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से भोपाल बाजार स्थित एक कंपनी को 2,46,928 रुपये का माल बेचने का सौदा किया था।

पीड़ित के अनुसार, 24 अक्टूबर 2025 को ट्रांसपोर्ट के जरिए माल ट्रक में लोड कर भेजा गया। ट्रक चालक अब्बास खान को 20 हजार रुपये भाड़ा भी दिया गया, जिसकी रसीद उपलब्ध है। आरोप है कि ट्रांसपोर्टर मौजम अली और ट्रक मालिक ने मिलीभगत कर माल को कहीं और बेच दिया और पूरी रकम हड़प ली।

पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने इस संबंध में पूछताछ की तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

सिंदुरिया थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ट्रक चालक अब्बास खान (निवासी रतलाम, मध्य प्रदेश) और ट्रांसपोर्टर मौजम अली (निवासी कसया, कुशीनगर) के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

रिपोर्टर : मनीष कुमार कन्नौजिया

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