"जयपुर (ता. मोताला) में अवैध सावकार के घर सहकार विभाग की छापेमारी – अवैध सावकारी के धंधे का पर्दाफाश
बुलढाणा : जिलाधिकारी बुलढाणा, पुलिस अधीक्षक बुलढाणा के मार्गदर्शन में तथा जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था, बुलढाणा के आदेशानुसार श्री जे. जे. आमले, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका मोताळा के नेतृत्व में दिनांक 10.07.2025 को प्राप्त जानकारी के आधार पर तालुका मोताळा के जयपुर गांव निवासी संदीप विनायकदास देशमुख द्वारा अवैध सावकारी गतिविधियों का संचालन किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद आमले ने 10.07.2025 को सुबह 9:10 बजे संबंधित स्थान पर छापा मारा।
महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम 2014 की धारा 16 के अंतर्गत झाडाझडती (तलाशी) कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
श्री संदीप विनायकदास देशमुख के घर संयुक्त रूप से की गई छापेमारी के दौरान अवैध सावकारी के संबंध में कई बांड्स, रसीदें, विभिन्न प्रकार की लेन-देन से संबंधित दस्तावेज़, अन्य सावकारी संबंधित कागजात, एक डायरी व एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। इस डायरी में अवैध सावकारी लेन-देन की विस्तृत जानकारी दर्ज है। इसके साथ ही एक मोबाइल में भी संदिग्ध लेन-देन के सबूत मिले हैं। उक्त मोबाइल को आगे की जांच के लिए जब्त किया गया है।
सहकार विभाग द्वारा की गई छापेमारी में जो भी दस्तावेज़ और सबूत प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर आगे विस्तृत जांच की जा रही है।
इस कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे अधिकारी जे. जे. आमले के साथ सहयोगी अधिकारी के. डी. सुरुस्कर, एस. के. गाटे, एम. एम. सुरुस्कर, आर. ए. डहाळे, एम. एस. सोनवणे, पी. डी. कांबळे, एस. एस. हिंगोले आदि मौजूद थे। साथ ही गोपालसिंह राजपूत (महसूल अधिकारी), तथा पुलिस विभाग से कु. म.पो. का माहीती अधिकारी, वकील पाही रामसिंग डोले (वकील भी उपस्थित थे।
रिपोर्टर : शैलेश वाकोडे


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