वाघोली में बिना लाइसेंस चल रहे स्टोन क्रशरों पर सख्त कार्रवाई, 10 इकाइयों की बिजली कटी

हवेली : पुणे के हवेली तालुका स्थित वाघोली क्षेत्र में राजस्व विभाग ने बिना वैध बिक्री लाइसेंस के संचालित हो रहे स्टोन क्रशरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई राज्य के राजस्व मंत्री के निर्देश पर की गई है।

जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में उन खदान संचालकों की बिजली आपूर्ति काटी जा रही है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए लघु खनिज उत्खनन की रॉयल्टी शुल्क का भुगतान नहीं किया है। जिला प्रशासन द्वारा पहले कई बार लिखित और मौखिक नोटिस देने तथा बैठकों के बावजूद कई क्रशर मालिक और खदान लीजधारक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।

स्थानीय वायु प्रदूषण और लगातार नियम उल्लंघन की शिकायतों के आधार पर राजस्व विभाग, विद्युत वितरण कंपनी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 10 क्रशर संचालकों की बिजली आपूर्ति काट दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानूनी नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

रिपोर्टर : यश सोलंकी

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