होली के लिए बिना अनुमति पेड़ काटने पर एक लाख तक जुर्माना; पुणे महानगरपालिका की कड़ी चेतावनी
हवेली : होली के त्योहार की पृष्ठभूमि में शहर में किसी भी प्रकार की अवैध वृक्ष कटाई न हो, इसके लिए पुणे महानगरपालिका ने नागरिकों से सार्वजनिक अपील की है। महाराष्ट्र (नगरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1975 तथा संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार बिना अनुमति पेड़ काटना, जलाना या किसी भी प्रकार से उन्हें नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी प्रशासन ने दी है।
पुणे महानगरपालिका क्षेत्र में महाराष्ट्र (नगरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1975 लागू है। इस कानून के तहत वृक्षों के संवर्धन और संरक्षण के लिए स्पष्ट नियमावली बनाई गई है। साथ ही महाराष्ट्र (नगरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण एवं संवर्धन नियम, 2009 तथा मुंबई उच्च न्यायालय के 20 सितंबर 2023 के आदेशानुसार वृक्ष प्राधिकरण का कार्य संचालित किया जा रहा है।
प्रशासन की जानकारी के अनुसार संबंधित कानून की धाराओं के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति पेड़ काटना, जलाना या उन्हें नुकसान पहुंचाना अपराध है। ऐसे अपराधों के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दंड का प्रावधान है, जो एक लाख रुपये तक हो सकता है। इसलिए नागरिकों से कानून का पालन करते हुए पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की गई है।
विशेष रूप से होली के अवसर पर होलिका दहन के लिए पेड़ों की कटाई या उनकी शाखाएं तोड़ने जैसी घटनाएं न हों, इसके लिए महानगरपालिका सतर्क है। यदि कोई व्यक्ति होली के लिए पेड़ काटता हुआ या पेड़ों की शाखाएं कम करने का प्रयास करता हुआ दिखाई दे, तो तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है।
नागरिक ऐसे मामलों की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक आयुक्त, वृक्ष अधिकारी या वृक्ष प्राधिकरण कार्यालय, पुणे महानगरपालिका को दें। इसके अलावा टोल-फ्री नंबर 18001030222, व्हाट्सऐप नंबर 9689900002 या [www.complaint.punecorporation.org](http://www.complaint.punecorporation.org) इस वेबसाइट के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। महानगरपालिका के मुख्य उद्यान अधीक्षक डॉ. अशोक घोरपड़े ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल करने की अपील की है।
रिपोर्टर : यश सोलंकी


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