वाघोली में ‘महाराष्ट्र केसरी’ कुश्ती प्रतियोगिता के चलते ट्रैफिक डायवर्जन, भारी वाहनों पर प्रतिबंध
हवेली : वाघोली पुणे शहर यातायात पुलिस ने वाघोली क्षेत्र (हवेली तालुका) में प्रतिष्ठित ‘महाराष्ट्र केसरी’ कुश्ती प्रतियोगिता के सुचारू आयोजन के लिए ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंधों को लेकर विशेष अधिसूचना जारी की है। ये आदेश सुरक्षा बनाए रखने और यातायात जाम को रोकने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं और चार दिनों तक प्रभावी रहेंगे।
प्रतिबंध अवधि और समय:
ये अस्थायी ट्रैफिक आदेश 18 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे।
प्रतिबंध रोजाना दोपहर 2:00 बजे से रात 11:00 बजे तक लागू किए जाएंगे।
प्रभावित मार्ग:
मुख्य प्रतिबंध पुणे-अहिल्यानगर (अहमदनगर) रोड पर लागू होंगे, जो लोनीकंद से खराडी बायपास तक के हिस्से को कवर करेंगे। इसके साथ ही इस मुख्य मार्ग से जुड़ने वाली सभी आंतरिक सड़कों पर भी ये आदेश लागू होंगे।
भारी वाहनों और पार्किंग पर प्रतिबंध:
टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों और आम यात्रियों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए गए हैं:
वाहन प्रतिबंध: ट्रक, ट्रेलर, डंपर, आरएमसी मिक्सर, बल्कर और भारी मशीनरी (जैसे जेसीबी, रोड रोलर, ट्रैक्टर आदि) को निर्धारित मार्गों पर प्रतिबंधित समय के दौरान चलने की अनुमति नहीं होगी।
पार्किंग प्रतिबंध: इन सड़कों पर भारी वाहनों की पार्किंग और परिवहन गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।
आवश्यक सेवाओं को छूट:
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन और आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। निम्नलिखित वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है:
अग्निशमन दल के वाहन
पुलिस वाहन
एम्बुलेंस
पीएमपीएमएल (पुणे महानगर परिवहन महामंडल) की बसें
एसटी (राज्य परिवहन) की बसें
यह अधिसूचना पुलिस उपायुक्त (यातायात) हेमंत जाधव द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जारी की गई है।
स्थानीय प्रशासन, जिसमें वाघोली ट्रैफिक डिवीजन भी शामिल है, को यात्रियों को सूचित करने के लिए आवश्यक साइनबोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात विभाग का सहयोग करें, ताकि ‘महाराष्ट्र केसरी’ प्रतियोगिता का सफल आयोजन सुनिश्चित हो सके।
रिपोर्टर : यश सोलंकी
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