मंजरी में हत्या का मामला निकला हादसा: डंपर चालक की लापरवाही से गई व्यक्ति की जान

हवेली : पुणे शहर पुलिस के मुंढवा पुलिस स्टेशन ने 41 वर्षीय टिपन्ना पत्त्यप्पा राठौड़ की संदिग्ध हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। राठौड़ का शव 16 मई 2026 को मांजरी स्थित लोंकार पेट्रोल पंप के पास गंभीर सिर की चोटों के साथ मिला था।

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था। हालांकि, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक स्मिता वासनिक और पुलिस निरीक्षक सागर गोडे के नेतृत्व में जांच टीम ने मृतक की गतिविधियों का पता लगाया और उसके शराब के नशे की लत संबंधी जानकारी परिजनों से जुटाई। इसके बाद टीम ने करीब 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिससे पता चला कि यह हत्या नहीं बल्कि डंपर ट्रक की चपेट में आने से हुआ एक दर्दनाक हादसा था।

जांच में सामने आया कि मृतक नशे की हालत में खुले मैदान में सो गया था। इसी दौरान 39 वर्षीय डंपर चालक रमेश्वर तुकाराम पेंढारकर मलबा खाली करने के लिए रात 2:12 बजे से 2:19 बजे के बीच मौके पर पहुंचा।

अंधेरा और आसपास कचरे के ढेर होने के कारण चालक राठौड़ को देख नहीं सका और अनजाने में डंपर उसके ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

यह खुलासा एपीआई गणेश पिगुवाले, एपीआई संजय माली तथा पीएसआई युवराज पोमन और कविराज पाटिल के समन्वित प्रयासों से संभव हो पाया। हिरासत में लेने के बाद पेंढारकर ने हादसे की बात कबूल कर ली, जिसके बाद पुलिस ने मामले में धाराएं बदलते हुए बीएनएस की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 106(1) (लापरवाही से मृत्यु) सहित मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराएं लागू कीं।

यह जांच अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज पाटिल, डीसीपी सागर कवाडे और एसीपी अतुलकुमार नवगिरे के मार्गदर्शन में की गई।

जांच टीम में पीएसआई रोहिदास उगले, पुलिस हवालदार राहुल मोरे, शिवाजी धांडे तथा पुलिसकर्मी राहुल धोत्रे, योगेश गायकवाड़, विशालदादा बांकर, रूपेश टोडेकर, सचिन बोराटे, अक्षय धुमाल, स्वप्निल रसाकर, योगेश राउत, सतीश कटराले और कल्पना सुरवसे शामिल थे।

रिपोर्टर : यश सोलंकी

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