पत्नी की हत्या प्रकरण में आरोपी पति को मा. न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गडचिरोली : गडचिरोली (धाानोरा तालुका): मौजा जपतलाई (कोवानटोला), तहसील धानोरा, जिला गडचिरोली निवासी परसराम धानुजी कुमरे (48 वर्ष) ने अपनी पत्नी मीराबाई परसराम कुमरे (37 वर्ष) के चरित्र पर शक कर उससे झगड़ा किया और दिनांक 04/10/2022 की रात लगभग 1 बजे लोहे के मुसल और चाकू से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी।

इस मामले में परसराम कुमरे की बहन आशाबाई रावजी पोटावी की शिकायत पर थाना धानोरा में उसी दिन हत्या का अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण की जाँच पुलिस मदत केंद्र येरकड के पुलिस उपनिरीक्षक आकाश ठाकरे ने की। उन्होंने आरोपी को 04/10/2022 को ही गिरफ्तार कर लिया था। पुख्ता सबूत मिलने पर उन्होंने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई मा. प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय, गडचिरोली में हुई। गवाहों के बयान, पंचनामे और सरकारी पक्ष के तर्कों को मान्य मानते हुए न्यायालय ने दिनांक 26/08/2025 को आरोपी परसराम धानुजी कुमरे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास व 5,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में 6 माह अतिरिक्त कैद का प्रावधान भी रखा गया है। सरकारी पक्ष की ओर से सहायक जिला सरकारी वकील श्री सचिन कुंभारे ने पैरवी की। वहीं, प्रकरण की जाँच पुलिस उपनिरीक्षक आकाश ठाकरे ने की। गवाहों के समन्वय और न्यायालयीन कार्यवाही के लिए कोर्ट पैरवी अधिकारी पोनि/चंद्रकांत वाबळे, श्रेणी पोउपनि शंकर चौधरी, श्रेणी पोउपनि भैयाजी जंगटे, मपोहवा जिजा कुसनाके, मपोहवा मिनाक्षी पोरेड्डीवार, पोशि जीवन कुमरे और मपोशि छाया शेट्टीवार ने कार्य देखा।

रिपोर्टर : चंद्रशेखर पुलगम 

 

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