नगरपालिका के द्वारा नियम विरुद्ध दुकान निर्माण प्रक्रिया पर रोक लगाने सपा ने कलेक्टर को लिखा पत्र
मण्डला : कलेक्ट्रेट कालौनी मण्डला बस स्टेण्ड में नगर पालिका परिषद मण्डला के द्वारा कालौनी नियमों का लगातार उल्लघंन कर दुकानें निर्माण कार्य के ई टेन्डर जारी करने की जांच करने समाजवादी पार्टी मण्डला ने मंगलवार को कलेक्टर को पत्र सौंपा है। पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम अंसारी ने बताया है,कि
मण्डला नगर पालिका क्षेत्र बस स्टेण्ड के बाजू से कलेक्ट्रेड कालौनी को बनाया गया था। जिसमें बकायदा कलेक्ट्रेट शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण समिति मण्डला के नाम से समिति गठित की गई थी । जो प्लाट नम्बर 1/1 सीट नं. 17 डी रकबा 93 हजार 2 सौ तिरेसठ 93263 वर्ग फिट शासकीय कर्मचारियों के परिवारों को आवंटित की जानी थी, और उन्हें ही आवंटित की गयी है, लेकिन देखा जा रहा है, कि पिछले कुछ समय से नगर पालिका मण्डला उस आरक्षित भूमि पर समिति या कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लिये बिना दुकानों के निर्माण के लिए ई टेन्डर प्रक्रिया को अंजाम देने को आमादा है। नगर पालिका द्वारा ई-निविदा आमंत्रण सूचना क./रा.शा./2025/3841 दिनांक 24/11/2025 को जारी किये ई टेन्डर को दिनांक 16/12/2025 को खोला जाना है। ऐसे ही पिछले महीने कालौनी के पार्क के अन्दर समिति के बिना जानकारी के गर्म कपड़ों की अस्थाई दुकानों को पार्क के अन्दर लगाने के लिये सहमति दे दी गई थी। जबकि नगर निवेश के कालौनी नियमावली अनुसार पार्क का स्थान कालौनी मे रहने वाले परिवारों के बच्चों के खेलने के लिये आरक्षित होता है ,और पेड़ पौधे से पर्यावरण को संतुलित रखने के लिये पार्क को बनाया जाता है। कलेक्टर मण्डला से मांग की गई है, कि नगरपालिका मण्डला द्वारा रजिस्टर्ड कालौनी में बिना समिति के सहमति लिये दुकान निर्माण के ई टेन्डर की प्रक्रिया को निरस्त िया जाए और पार्क में लगी दुकानों को अन्यत्र लगवाई जाए।
रिपोर्टर : संतोष नंदा


No Previous Comments found.