बिना वैध लाइसेंस दवाओं के भंडारण पर कार्रवाई मेडिकल स्टोरों से औषधियाँ जब्त
मंडला : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंडला द्वारा गठित स्वास्थ्य विभाग एवं औषधि निरीक्षक के संयुक्त दल ने पाठा-सिहोरा एवं डिठौरी स्थित मेडिकल स्टोर एवं क्लिनिक का निरीक्षण किया। पाठा-सिहोरा स्थित दुकान एवं क्लिनिक के निरीक्षण के दौरान बिना वैध चिकित्सकीय एवं शैक्षणिक योग्यता तथा वैध औषधि अनुज्ञप्ति के बड़ी मात्रा में औषधियों का संग्रहण पाया गया। संयुक्त दल ने नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए औषधियों को जब्त कर लिया।
इसी क्रम में डिठौरी स्थित मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के दौरान भी बिना वैध औषधि अनुज्ञप्ति के औषधियों का संग्रहण पाया गया। यहां से भी औषधियां नियमानुसार जब्त की गईं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उक्त प्रकरणों में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा संबंधित नियमों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा बिना वैध लाइसेंस औषधियों के भंडारण एवं विक्रय तथा अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। यह कार्रवाई आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है।
रिपोर्टर : संतोष नंदा
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