मेरठ ब्लू ड्रम केस: अदालत ने दोषी मुस्कान और साहिल को सुनाई फांसी की सजा
मेरठ के बेहद चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड (ब्लू ड्रम केस) में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को इस सनसनीखेज हत्या का दोषी करार दिया था। आज जब सजा का ऐलान हुआ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े दोनों दोषी बेचैन नजर आए। इस दौरान कोर्ट में मृतक सौरभ की मां भी मौजूद थीं।
मुस्कान के परिवार ने सजा पर नहीं जताया कोई ऐतराज
फैसले से पहले सुनवाई के दौरान एक बड़ा मोड़ तब आया जब मुस्कान के माता-पिता ने अदालत में लिखित रूप से कहा कि मृतक सौरभ एक बहुत अच्छा लड़का था और उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। उन्होंने साफ कहा कि यदि दोषी मुस्कान को फांसी की सजा दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और अब उनका इन आरोपियों से कोई वास्ता नहीं है। गौरतलब है कि परिवार का कोई भी सदस्य जेल में कभी मुस्कान से मिलने भी नहीं गया था।
क्या था पूरा मामला?
यह खौफनाक मामला 3 मार्च 2025 का है, जब मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी और शव को एक नीले ड्रम में सीमेंट भरकर छिपा दिया था। कुल 126 सुनवाइयों के बाद कोर्ट ने दोनों को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी पाया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अपराध समाज में भय पैदा करने वाला है और सभी साक्ष्यों से यह साबित हो गया कि दोनों ने मिलकर साजिश के तहत इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था।

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