नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उससे शादी करने के लिए आधार कार्ड में हेराफेरी करने के आरोप पर मामला दर्ज
मुंबई : तिलक नगर पुलिस ने 23 वर्षीय एक युवक के खिलाफ 17 वर्षीय लड़की का अपहरण करने, उसका आधार कार्ड फर्जी बनाकर उसे बालिग दिखाने और बांद्रा के एक मंदिर में उससे शादी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
आरोपी की पहचान 23 वर्षीय ओमकार अनिल सतपुते के रूप में हुई है, जो पी.एल. लोखंडे मार्ग, चेंबूर (पश्चिम) का निवासी है। उसके खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता, जो चेंबूर में अपने परिवार के साथ रहती है, ने अपनी 17 वर्षीय बेटी की सगाई अपनी ननद के बेटे से तय की थी। सगाई समारोह 27 फरवरी, 2026 को निर्धारित था और परिवार ने लड़की के 18 वर्ष की होने के बाद विवाह संपन्न करने की योजना बनाई थी।
हालांकि, 18 फरवरी को, सगाई की तैयारियों के दौरान, शिकायतकर्ता को तिलक नगर पुलिस स्टेशन से फोन आया जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि उनकी बेटी का विवाह सतपुते से निर्मल नगर, बांद्रा (पूर्व) स्थित श्री विश्वेश्वर मंदिर में हो गया है। घटनाक्रम के चलते, शिकायतकर्ता अपनी बेटी का आधार कार्ड और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेकर एक अन्य लड़की के साथ पुलिस स्टेशन गई। बताया जाता है कि सतपुते ने विवाह के दस्तावेज़ और एक आधार कार्ड पेश किया जिसमें लड़की का जन्म वर्ष 2007 लिखा था, जिससे पता चलता है कि उसकी उम्र 18 वर्ष थी।
हालांकि, शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और एक अन्य आधार कार्ड पेश किया जिसमें उसका जन्म वर्ष 2008 लिखा था, जिससे यह साबित हो गया कि वह अभी भी नाबालिग थी।
पूछताछ के दौरान, सतपुते ने कथित तौर पर शादी को सुविधाजनक बनाने के लिए जाली आधार कार्ड बनवाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
रिपोर्टर : मोहम्मद सलीम


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