मुंबई: 2020 के हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद, दिंडोशी कोर्ट का बड़ा फैसला
मुंबई : मुंबई के Meghwadi इलाके में वर्ष 2020 में हुए हत्या के मामले में Dindoshi Sessions Court ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी शनमुगम राजेंद्रन उर्फ सैम उर्फ सोनू (36) को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
⚖️ क्या है पूरा मामला?
पुलिस के मुताबिक, जोगेश्वरी (पूर्व) के प्रेमनगर स्थित एक चॉल में रहने वाले विजय कुप्पू स्वामी द्रविड़ और उनके भाई अजय द्रविड़ का आरोपी के साथ विवाद हुआ था। आरोपी ने अजय से बीयर लाने को कहा, लेकिन इनकार करने पर दोनों के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान आरोपी ने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी।
????️ घटना कैसे हुई?
26 मई 2020 को पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने अजय को पकड़ लिया। जब विजय अपने भाई को बचाने पहुंचे, तो आरोपी ने नुकीले हथियार से उन पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। इसके बाद अजय ने हस्तक्षेप किया तो आरोपी ने उनके सीने में वार कर दिया।
गंभीर रूप से घायल अजय को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
???? पुलिस कार्रवाई
पीड़ित विजय द्रविड़ की शिकायत पर Meghwadi Police Station में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच तत्कालीन पुलिस निरीक्षक मधुसूदन नाईक ने की और आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया।
⚖️ अदालत का फैसला
18 जून 2026 को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को:
धारा 302 के तहत आजीवन कारावास + ₹5,000 जुर्माना
जुर्माना न भरने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास
धारा 324 के तहत 3 साल की सजा + ₹2,000 जुर्माना
की सजा सुनाई।
????⚖️ सरकारी पक्ष की भूमिका
सरकारी अभियोक्ता सुधीर सपकाले और योगेश आंबेकर ने मामले में प्रभावी पैरवी की। प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया गया।
???? निष्कर्ष:
करीब 6 साल पुराने इस मामले में आया यह फैसला न्याय व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करता है और यह संदेश देता है कि गंभीर अपराधों में कानून का शिकंजा आखिरकार कसता ही है।
रिपोर्टर : साबीर शेख
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