होटल-गेस्टहाउस-रिसॉर्ट और अन्य स्थानों पर ठहरने वालों के पहचान प्रमाण के संबंध में अधिसूचना

नवसारी : जब बाहरी जिलों, राज्यों और विदेशों से बड़ी संख्या में यात्री नवसारी जिले में आते हैं, तो वे स्थानीय धर्मशालाओं/समाजवादियों/होटलों/मुसाफ़रखानों/क्लब हाउसों/अन्य स्थानों पर कमरे किराए पर लेते हैं। इन यात्रियों के साथ, राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक तत्वों के भी जिले में आकर राष्ट्र-विरोधी तोड़फोड़ गतिविधियों को अंजाम देने की संभावना रहती है। ऐसी निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले होटल मालिकों और पुलिस की सुविधा और दैनिक आधार पर ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने के लिए गुजरात पुलिस द्वारा पथिक ऐप जारी किया गया है। इस पथिक ऐप में, प्रत्येक स्थानीय होटल-गेस्टहाउस/रिसॉर्ट/फार्महाउस/धर्मशाला/मुसाफ़रखानों/क्लब हाउसों के संचालक/मालिक/साझेदार/जिम्मेदार व्यक्ति को दैनिक आधार पर प्रवेश करना होगा। नवसारी जिले में ऐसे राष्ट्रविरोधी और असामाजिक तत्वों के अन्य जिलों, राज्यों और विदेशों से आकर होटल/गेस्टहाउस/रिसॉर्ट/धर्मशाला/ढाबा/क्लब हाउस/मुसाफ़रखाना/धार्मिक स्थलों में कमरे किराए पर लेकर ठहरने और स्थानीय क्षेत्र/स्थानों/स्थानों/आदि का सर्वेक्षण करने और स्थानीय स्थिति से अवगत होने के बाद आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की संभावना है। तदनुसार, नवसारी के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट वाई.बी. जाला ने उन्हें दिए गए अधिकार के अनुसार, पूरे जिले के होटल/गेस्टहाउस/रिसॉर्ट/धर्मशाला/ढाबा/क्लब हाउस/मुसाफ़रखाना/धार्मिक स्थलों के मालिकों को ग्राहक रजिस्टर प्रविष्टियां करने के लिए रिसेप्शन काउंटर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला एक कंप्यूटर रखने और मैन्युअल रजिस्टर में सभी प्रविष्टियां पथिक ऐप में ऑनलाइन करने का आदेश दिया है। यह आदेश नवसारी जिले में 03/09/2025 से 31/10/2025 तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गुजरात पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा-135 के तहत दंड दिया जाएगा।

रिपोर्टर : तार मोहम्मद मेमन 

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.