मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा, सौरभ राजपूत केस में कोर्ट का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में 14 अक्टूबर 2026 को अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाए जाने की जानकारी सामने आई है। इस मामले ने मार्च 2025 में सामने आने के बाद पूरे देश का ध्यान खींचा था।

करीब 13 महीने तक चली सुनवाई, 127 से अधिक तारीखों और 22 से ज्यादा गवाहों के बयान के बाद मामले में यह अहम फैसला सामने आया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

सजा सुनाए जाने से पहले बुधवार सुबह दोनों दोषियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई। अदालत ने उनसे पूछा कि क्या वे सजा सुनाए जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक, दोनों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

इसके बाद अदालत ने मामले में सजा का ऐलान किया।

क्या है सौरभ राजपूत हत्याकांड?

यह मामला मार्च 2025 में मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है। इस मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को आरोपी बनाया गया था।

आरोप था कि हत्या के बाद सौरभ के शव के टुकड़े किए गए और उन्हें एक नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से बंद कर दिया गया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया था।

30 सितंबर को दोषी करार दिए गए थे दोनों

मामले की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 30 सितंबर 2026 को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा को लेकर फैसले का इंतजार किया जा रहा था।

14 अक्टूबर को सजा सुनाए जाने की खबर सामने आई है। हालांकि, फैसले की सटीक जानकारी, अदालत का नाम और आदेश की प्रति प्रकाशित करने से पहले आधिकारिक न्यायिक रिकॉर्ड से पुष्टि करना जरूरी है।

कानूनी प्रक्रिया पर भी रहेगी नजर

मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। ऐसे मामलों में अपील और संबंधित न्यायिक प्रक्रियाओं के बाद ही सजा पर अंतिम अमल का सवाल आता है।

सौरभ राजपूत हत्याकांड में आया यह फैसला मामले की न्यायिक प्रक्रिया का अहम पड़ाव है। आगे की कानूनी कार्रवाई और आधिकारिक आदेश से जुड़ी जानकारी पर भी नजर रहेगी।

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