राज्यसभा सदन में इस विधेयक पर चर्चा,राज्यसभा सदन में नेविगेशन एड्स और विसेल ट्रैफिक पर चर्चा तेज़

संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है,और संसद के आज के एजेंडे की बात करे तो दोनों सदनों में काफी अहम काम काज निपटाए जाएंगे नौवाहन के लिए समुंद्री संहिता विधेयक 2021 पर राज्यसभा में आगे की चर्चा होगी ,केंद्रीय आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव कुछ व्यक्तियों के फोन डेटा की गोपनीयता भांग किये जाने की खबरो के बारे में बयान देंगे,वही वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगो का विवरण सभा पटल पर रखेंगी ,लोक लेखा समिति के प्रतिबेधन भी सदन में पेश किए जांएगे ,प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे वही पूर्व दिवंगत राज्यसभा सदस्य राम अध्यव कश्यप को सदन के शुरू होते ही श्रद्धांजलि भी गई,

वही नेविगेशन के लिए समुंद्री सहायता विधेयक 2021 आज राज्यसभा में आगे की चर्चा होगी केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनवाल ने कल विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव किया जिसके बाद चर्चा में कुछ सांसदों ने हिस्सा लिया लेकिन गतिरोध की वजह से चर्चा पूरी नही हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी ये बिल भारत मे नेविगेशन एड्स के विकास ,रखरखाव और प्रबंधन के लिए फ्रेम वर्क प्रदान करता है ,ये लाइटहाउस अधिनियम 1927 की जगह लेगा ताकि तकनीकी विकास और समुंद्री नौवाहन के क्षेत्र में भारत अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को समाहित किया जा सके ,नेविगेशन एड्स जलयान के बाहर लगा ऐसा यंत्र सिस्टम या सेवा है जिसे जलयान,या विसेल ट्रैफिक  के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए डिज़ाइन और ऑपरेट किया जाता है,केंद्र सरकार नेविगेशन एड्स और विसेल ट्रैफिक प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार होगी,वैध प्रशिक्षण सर्टिफिकेट के बिना किसी व्यक्ति को किसी थान पर नेविगेशन एड्स या विसेल ट्रैफिक सेवा के संचालन की अनुमति नही होगी,केंद्र सरकार हेरिटेज लाइट हाउस की पहचान और उसके विकास कर सकती है,नेविगेशन एड्स और विसेल ट्रैफिक सेवा को नुकसान पहुचाने पर 1 साल तक कि सज़ा या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनो भुगतने पड़ सकते है लोकसभा से ये विधेयक पारित हो चुका है,


पेगासस मामले पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौधौगिक मंत्री अश्वनी वैष्णव कुछ व्यक्तियों के फ़ोन डेटा की गोपनीयता भांग किये जाने के संबंध में मीडिया में आई खबरों के बारे में आज राज्यसभा में बयान देंगे ,इससे पहले सोमवार को लोकसभा में उन्होंने वक्तव्य दिया था,उन्होंने कहा की मीडिया में ये खबर संसद में मानसून सत्र के शुरू होने से 1 दिन पहले आई है,और ऐसे वक्त में इसका सामने आना महेज़ संजोग नही हो सकता है,केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले भी इससे पहले पेगासस एस्पेवियर के व्हाट्सएप पर दुरुपयोग किये गए थे,इन दावों का कोई दथ्यात्मक आधार नही था,और सर्वोच्च न्याय सहित सभी जगह संबंधित पक्षो ने उन्हें खारिज कर दिया था,उन्होंने कहा की 18 जुलाई 2021 को मीडिया में इस संबंध में छपी खबरे भारत के लोकतंत्र और इसकी मजबूत संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुचाने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है,केंद्रीय मंत्री ने कहा की भारत भारत में निगरानी से संबंधित स्थापित प्रोटोकॉल है,और किसी भी प्रकार की निगरानी बिना कानूनी नियंत्रण के संभव नही है,

अब बात करेंगे लोकसभा की लोकसभा में दो अहम विधेयक आज कार्य सूची में शामिल है,सदन में आज फैक्टरिंग रेगुलेशन ( संशोधन ) बिल 2020 और राष्ट्रीय खाद्य प्रौधौगिकी की उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 पर विचार होगा,वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगो के पहले बैच का विवरण प्रस्तुत करेंगी,साथ ही वो वर्ष 2017-2018 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगो का विवरण भी पेश करेंगी,केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति,ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित वर्ष 2019-20 के अनुदान मांगो के बारे में विभाग संबंधित स्थाई समिति के पहले प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कारीयांवन की स्थिति के बारे में बयान देंगी,इसके अलावा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे,

लोकसभा के एजेंडे में फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन बिल 2020 शामिल है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार पारित करने का प्रस्ताव देंगी, ये विधेयक फ़ैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 में संशोधन करता है,और फ़ैक्टरिंग बिज़नेस करने वाले एन्टीटीज़ के दायरे को बढ़ाता है,फ़ैक्टरिंग बिज़नेस ,एसाईनमेंट और रिसिवेबल्स कि परिभाषा में बदलाव करता है,एक पक्ष जब अपनी ऐसी प्राप्तियां यानी रिसिवेबल्स जिनका भुगतान अभी नही किया गया है इसे दूसरे पक्ष को तुरंत नक़द राशि हासिल करने के बदले बेच देता है उसे फ़ैक्टरिंग कहा जाता है,कानून में बदलाव से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी कारोबार में उतरने का पूरा मौका मिलेगा ,साथ ही रिज़र्व बैंक को इस कारोबार के लिए रेगुलेशन बनाने का अधिकार मिल जाएगा,इसे सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योगों को लाभ होगा,

अब बात करते लोकसभा में चर्चा में रहने वाले दसूरे बिल की,,राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की उद्यमिता प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 की,आज लोकसभा की कार्य सूची में शामिल है,केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस विचार और पारित करने का प्रस्ताव पेश करेंगे,विधेयक हरियाणा के कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान और तमिलनाडु के तंजावुर IIFPT प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करता है इससे इन संस्थानों को अपने शैक्षिक पाठ्क्रम की रूप रेखा तैयार करने और विकसित करने में मदद मिलेगी साथ ही अपने शैक्षिक क्रियाकलापों की गतिविधियों और उसका दर्ज बढ़ाने के लिए संचालन की स्वयतीतता मिलेगी,इससे ये विश्व स्तरीय संस्थान बन सकेंगे,बीते बजट सत्र के दौरान विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है,

हालांकि आज दोनो सदनों में कई अहम मुद्दे पर चर्चा होनी है ,और कई विधेयक सरकार के लिए अहम माने जा रहे है लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आज दोनो सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा में कार्यवाही कितनी आगे बढ़ पाती है आज ही इन पर चर्चा हो पाती है ये आज भी दोनों सदन विपक्ष के हंगामे के चलते कल तक के लिए फिर स्थगित हो जाता है ।

 

 

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