अग्नि सुरक्षा मानकों एवं वैध पंजीकरण का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों पर जिला प्रशासन गौतमबुद्धनगर की कार्रवाई, दो संस्थान हुए सील
नॉएडा : विभिन्न संस्थानों की अग्नि सुरक्षा एवं पंजीकरण की जांच हेतु जनपद में विशेष अभियान जारी, पूर्व में 116 संस्थानों को किया जा चुका है नोटिस जारी, 21 के विरुद्ध परिवाद दर्ज जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में जनपद गौतम बुद्ध नगर में संचालित कोचिंग संस्थानों की अग्नि सुरक्षा एवं पंजीकरण की जांच हेतु सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा पुलिस विभाग की टीम द्वारा पूर्व में संचालित अभियान के क्रम में आज 20 कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण अभिलेख एवं फायर फाइटिंग उपकरणों की जांच की गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जांच के दौरान सभी संस्थाओं की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं पंजीकरण संबंधी अभिलेखों का गहन परीक्षण किया गया। जांच में 12 कोचिंग संस्थानों की अग्निशमन व्यवस्थाएं सही पाई गईं। 06 कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन व्यवस्था सही नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान ओम एजुकेशन कोचिंग सेंटर, सेक्टर-149 नोएडा में आवश्यक पंजीकरण एवं भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं पाए गए। इन गंभीर अनियमितताओं के दृष्टिगत उक्त कोचिंग सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। इसी प्रकार बसु कोचिंग सेंटर, सेक्टर-49 नोएडा का निरीक्षण किया गया, जहां वैध पंजीकरण उपलब्ध न होने के कारण उसे भी तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त विक्टर कोचिंग सेंटर, सेक्टर-49 नोएडा तथा साई विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज, सेक्टर-149 नोएडा का निरीक्षण किया गया, जो मौके पर बंद पाए गए। दोनों संस्थानों को नोटिस निर्गत करते हुए निर्देशित किया गया है कि वे दो दिवस के भीतर अपने समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने अथवा आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण न पाए जाने की स्थिति में संबंधित कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध भी नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त सेक्टर-104 में स्थित एक होटल एवं एक गेमिंग जोन को भी अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु चेतावनी दी गई।
जिलाधिकारी के निर्देशन में संयुक्त टीम द्वारा पूर्व में चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद में मानकों के अनुरूप होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, हाई राइज सोसायटियों, अस्पतालों आदि संस्थानों का संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब तक 116 संस्थानों को कमियां पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 56 संस्थानों द्वारा कमियों को सही करा लिया गया है तथा 21 के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया गया है एवं शेष के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनपद में बिना वैध पंजीकरण तथा आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले संस्थानों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्टर : देव कुमार मिश्रा
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