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नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक परियोजनाओं के लिए एपेक्स को सह-डेवलपर के रूप में दी मंजूरी

नोएडा, 15 जून: नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक की अधूरी पड़ी 16 हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एपेक्स को सह-डेवलपर के रूप में मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उस समाधान योजना  के तहत दी गई है, जिसमें सभी हितधारकों – बैंक, प्राधिकरण और होमबायर्स – की सहमति शामिल है।

इस योजना के अनुसार, सभी बैंकों और अथॉरिटी को उनकी पूरी बकाया राशि एस्क्रो मैकेनिज्म के तहत बिना किसी कटौती  के लौटाई जाएगी। वहीं, फ्लैट खरीदारों को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के उनके मकान सौंपे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद खरीदारों को 24 महीनों के भीतर कब्जा देने का वादा किया गया है, और इसमें देरी पर BBA के अनुसार पेनल्टी भी लागू होगी।

इसी बीच, सुपरटेक के परिसरों पर कल CBI द्वारा की गई छापेमारी को लेकर भी कंपनी की ओर से बयान सामने आया है। छानबीन IDBI बैंक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई थी। सुपरटेक के प्रवक्ता ने बताया कि IDBI बैंक ने एक तरफ OTS के लिए सहमति दी थी, अग्रिम राशि स्वीकार की थी और एपेक्स की योजना का समर्थन किया था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने CBI में शिकायत दर्ज कर दी, जो कि विरोधाभासी और असंवैधानिक है।

सुपरटेक ने आगे कहा कि, "हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी जांच एजेंसी द्वारा मांगी गई जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए हम पूरी तरह से सहयोग देने को तैयार हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इन 16 परियोजनाओं को एपेक्स हाइट्स के माध्यम से समय पर पूरा करना और खरीदारों को उनका घर सौंपना है।"

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