डायमण्ड चौराहा सहित पन्ना नगर के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन एवं रैली व पद यात्रा पर प्रतिबंध
पन्ना : अनुविभागीय दण्डाधिकारी पन्ना संजय कुमार नागवंशी द्वारा आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से शहर के व्यस्ततम क्षेत्र डायमण्ड चौराहा सहित पन्ना नगर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन करने तथा रैली और पद यात्रा निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
विदित हो कि अनुविभाग पन्ना एवं अजयगढ़ अंतर्गत शासन की विभिन्न लोकोपयोगी परियोजनाओं केन बेतवा लिंक परियोजना, रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना एवं मझगांय सिंचाई परियोजना के तहत बांध निर्माण के लिए भू-अर्जन हुई भूमियों व परिसंपत्तियों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा पन्ना नगर में डायमण्ड चौराहा या अन्य स्थल पर एकत्र होकर धरना प्रदर्शन रैली करने आदि की योजना के संबंध में विभिन्न माध्यमों से सूचना प्राप्त हुई थी। ऐसे व्यक्तियों द्वारा परियोजना कार्य के संबंध में विगत कई दिनों से किए जा रहे अवरोध के कारण परियोजना संबंधी शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं तथा क्षेत्र में अराजकता जैसी स्थिति निर्मित होने के कारण कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना भी बनी रहती है। आम नागरिकों की दैनिक दिनचर्या, शासकीय कार्यों के सुचारू संचालन, आवागमन व्यवस्था और साईलेंट जोन व्यवस्था सहित नगर में कानून-शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत उक्त प्रतिबंध लगाया गया है। नगर पालिका परिषद पन्ना को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आदेश की सूचना सभी संबंधितों की जानकारी के लिए प्रसारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
रिपोर्टर : रफ़ी सिद्दकी

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