कलेक्टर ने कृषक परिवार को स्वीकृत की क्षतिपूर्ति राशि
पवई : कलेक्टर न्यायालय पन्ना द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 (अ) अंतर्गत गत 20 अगस्त को कृषि कार्य के दौरान पिता-पुत्र की मृत्यु पर चार-चार लाख रूपए की क्षतिपूर्ति सहायता राशि स्वीकृत की गई है। पवई एसडीएम समीक्षा जैन द्वारा स्वीकृति आदेश मंगलवार को परिजनों को सौंपा गया।
कलेक्टर ऊषा परमार ने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई के प्रतिवेदन पर इस संबंध में गत दिवस आदेश जारी किया गया था। ग्राम नारायणपुरा की आराजी नंबर 914 रकवा 0.08 हे. भूमि के खातेदार उजागर ढीमर एवं अतुल ढीमर निवासी नारायणपुरा की भूमि पर निर्मित बोर में कृषि कार्य के लिए रखी विद्युत मोटर को निकालने के लिए पिता एवं पुत्र उजागर ढीमर एवं अतुल ढीमर हाथ बोर में नीचे उतरे थे, लेकिन अचेत होकर गिरने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई और उपचार के लिए पवई अस्पताल लाने पर इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। हल्का पटवारी नारायणपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और पीएम रिपार्ट से पिता-पुत्र की मृत्यु कृषि कार्य करते समय हाथ बोर में रखी विद्युत मोटर को निकालने के दौरान दम घुटने से प्रमाणित होना पाया गया, जिसके तहत निकटतम वारिस मृतक अतुल की पत्नी रेखा वर्मन एवं मृतक उजागर की पत्नी हुकम बाई को क्षतिपूर्ति सहायता राशि स्वीकृत की गई।
रिपोर्टर : सुरेश संगम द्विवेदी

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