खेत बनेंगे कमाई का जरिया: पीएम-कुसुम सी-1 योजना से मुफ्त सिंचाई और बिजली बेचकर अतिरिक्त आय का मौका

भारत सरकार की PM-KUSUM C-1 योजना किसानों के लिए बड़ी राहत और कमाई का अवसर लेकर आई है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में सोलर पैनल स्थापित कर सकते हैं। इससे जहां सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलती है, वहीं अतिरिक्त पैदा होने वाली बिजली को सरकार को बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है। यह पहल किसानों को केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि ‘ऊर्जादाता’ बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

खेत में लगाएं 'नोट छापने' की मशीन! पीएम-कुसुम सी-1 योजना से सिंचाई भी मुफ्त और बिजली बेचकर कमाई भी

क्या है पीएम-कुसुम योजना?

PM-KUSUM Scheme का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत किसानों और पात्र संस्थाओं को सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी दी जाती है।

योजना के अंतर्गत:

  • विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा सकते हैं
  • स्टैंडअलोन सौर पंप स्थापित किए जा सकते हैं
  • पहले से ग्रिड से जुड़े पंपों का सौर्यीकरण किया जा सकता है
  • योजना के मुख्य फायदे
  • परियोजना लागत पर 60% तक सब्सिडी
  • डीजल की खपत में कमी से खर्च में बचत
  • अतिरिक्त बिजली बेचकर आय में बढ़ोतरी
  • बेहतर और नियमित सिंचाई सुविधा
  • कार्बन उत्सर्जन में कमी, पर्यावरण संरक्षण में योगदान

योजना की खास बातें

यह योजना पूरे देश में लागू है पात्र लाभार्थियों में व्यक्तिगत किसान, पंचायतें, किसान उत्पादक संगठन (FPO), जल उपयोगकर्ता संघ (WUA) आदि शामिल

योजना के तीन घटक 

  • ग्रिड-कनेक्टेड सौर/नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संयंत्र
  • स्टैंडअलोन सौर कृषि पंप
  • ग्रिड-कनेक्टेड पंपों का सौर्यीकरण
  • घटक A में परियोजना लागत का अधिकतम 70% तक ऋण
  • घटक B और C में 30% तक ऋण
  • केंद्र और राज्य सरकारें 50:50 अनुपात में सब्सिडी प्रदान करती हैं

कौन कर सकता है आवेदन?

  • व्यक्तिगत किसान
  • स्वयं सहायता समूह (SHG)
  • संयुक्त देयता समूह (JLG)
  • किसान सहकारी समितियां
  • पंचायतें
  • FPO और WUA

जरूरी दस्तावेज

  • पहचान पत्र
  • पते का प्रमाण
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण
  • बैंक खाते का विवरण
  • (दस्तावेज राज्यों के अनुसार अलग हो सकते हैं।)

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित राज्य की नोडल एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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