जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के आयोजन के सम्बंध में बैठक सम्पन्न

प्रयागराज - जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों हर घर तिरंगा कार्यक्रम की सफल क्रियान्वयन के सम्बंध में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश जनपद में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन चरणों में आयोजित किए जाए विविध कार्यक्रम जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल आयोजन के सम्बंध में बैठक करते हुए सभी सम्बंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के नागरिको व स्कूल के बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना, स्वतंत्रता के प्रतीको एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करने के लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम शासन के द्वारा तीन चरणो में आयोजित करने का निर्देश प्राप्त हुए है। घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण 08 अगस्त 2025 तक, द्वितीय चरण 09 से 12 अगस्त 2025 तक एवं तृतीय चरण दिनांक 13 से 15 अगस्त 2025 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्ेेदश्य प्रत्येक व्यक्ति, छात्र व आने वाली युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता के प्रति सम्मान व राष्ट्र भावना को जागृत करना हैं। उन्होंने विभागवार लक्ष्य निर्धारित कर झण्डा कलेक्शन सुनिश्चित कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने इस आयोजन में स्वंय सहायता संगठनों, व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों को भी सम्मिलित करने के लिए कहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस को जनपद में भव्य पूर्व मनाए जाने के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
झण्डा फहराने के नियमः-
प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है। झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए। झण्डे को यदि सरकारी अवसर पर फहराया जाता है तो सूर्याेदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ सम्मान के साथ उतारना चाहिए। निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उसके बाद आदर भाव के साथ उतार कर रखा जाये। झण्डा उतारने के बाद किसी के भी द्वारा फेंका नहीं जायेगा उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए। किसी के घर पर झण्डा विधिवत् तरीके पर लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा। झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3ः2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए। झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा, मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि से बना होना चाहिए। झण्डे में तीन रंगों केसरिया, सफेद तथा हरे रंग का प्रयोग किया जाना चाहिये। सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए। इस अवसर पर इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉ0 आशु पाण्डेय सहित अन्य सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
रिपोर्टर - जाबिर अली
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