पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज कोर्ट में मुकदमा, 11 अगस्त को पेश होने का आदेश
प्रयागराज : मेजा हिस्ट्रीशीटर सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के द्वारा साधु संतों का छद्म भेष धारण करके चंदा चोरी करने का कूटरचित अभिनय करने एवं सनातन धर्म, साथ ही साधु संतों एवं हिन्दुओं को अपमानित करने की बदनीयति से संसद भवन के सामने साधु के पहनावे एवं भेष में चंदा चोरी करने का झूठा दिखावा करने के मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के विधि विभाग के प्रदेश सह संयोजक सुशील कुमार मिश्रा ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 10 न्यायाधीश मा. योगेश जैन की अदालत में मुकदमा पंजीकृत कराया है. सुनवाई के पश्चात मा. न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पप्पू यादव द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान लेते हुए
बीएनएस की धारा 318(4)/338/196/298/298/356 के अंतर्गत पप्पू यादव को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 11 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है. शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुशील कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि अयोध्या के भगवान श्रीराम के मंदिर से कुछ अधम एवं नीच प्रवृत्त के लोगों ने भगवान के चढ़ावे से दान की धनराशि को चोरी करने का घृणित एवं अक्षम अपराध किया था, जिनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ और वे जेल की सलाखों में बंद है उस घटना को कूटरचित एवं जालसाजी तरीके से परिवर्तित करते हुए विपक्षी हिस्ट्रीशीटर सांसद जिसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास रंगदारी जबरन वसूली धोखाधड़ी समेत गंभीर अपराधों के 41 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि पूर्णिया का सांसद है, जिसने देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के सामने हिन्दू एवं हिन्दू धर्म को नीचा दिखाने एवं अपमानित करने, हिन्दुओं की मर्यादा एवं अस्मितता को ठेस पहुँचाने की बदनीयति से हिन्दू धर्म के साधु संतों एवं पुजारियों की भेषभूषा पहनकर गले में अभद्र तख्थी चस्पा करके मंदिर के दान पात्रों में चढ़ाए जाने वाले नकली दानपात्र रखकर चंदा चोरी करने एवं सन्त महात्माओं तथा पुजारीयों को चोर एवं डाकू बनाने का कूटरचित अभिनय पूरे देश के सामने करके समाज में विद्वेष फैलाकर देश में हिंसा कराने एवं हिंसा फैलाने की साजिश किया। उक्त पप्पू यादव ने जानबूझकर सनातन धर्म एवं हिन्दुओं तथा हिन्दू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को अपमानित करने के उद्देश्य से ढोंग करके फर्जी पुजारी बनकर हिन्दुओं के साथ धोखाधड़ी एवं छल करने का प्रपंच एवं कुकृत्य किया है. जो कि गंभीर दंडनीय अपराध है, ऐसे में उक्त हिस्ट्रीशीटर सांसद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तलब कर दण्डित किया जाना है
रिपोर्टर : बुद्धसेन वर्मा
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