वाहन मालिकों सावधान! 18 फरवरी से बिना HSRP नंबर प्लेट पर लगेगा भारी जुर्माना

हवेली : राज्य में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने के लिए प्रशासन ने अब 18 फरवरी को अंतिम तारीख तय कर दी है। इस तारीख के बाद जिन वाहनों पर नई नंबर प्लेट नहीं होगी, उन पर आरटीओ विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों के लिए HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी है। इसके लिए पहले 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी। जिन वाहन मालिकों ने इस समयसीमा से पहले स्लॉट बुक किया था, उनके लिए जनवरी महीने में फिटमेंट प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद प्रशासन ने 15 दिनों की अतिरिक्त राहत देते हुए 15 फरवरी तक नंबर प्लेट लगाने का मौका दिया। 18 फरवरी से शुरू होने वाले अभियान में केवल नंबर प्लेट की जांच ही नहीं होगी, बल्कि आरटीओ अधिकारी वाहन के अन्य दस्तावेज भी जांचेंगे। इसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा (इंश्योरेंस) और पीयूसी (PUC) शामिल हैं। यदि ये दस्तावेज नहीं पाए गए, तो जुर्माने की राशि काफी अधिक हो सकती है। राज्य में फिटमेंट सेंटरों की संख्या बढ़ाने के बावजूद कई वाहन मालिक अभी भी नंबर प्लेट लगवाने में लापरवाही बरत रहे हैं। पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ जैसे शहरों में अभी भी कई वाहनों पर नई नंबर प्लेट नहीं लगी है। इसलिए अब परिवहन विभाग समयसीमा बढ़ाने के बजाय सीधे कार्रवाई की तैयारी में है। जिन वाहन मालिकों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें तुरंत प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है।

संवादाता - यश सोलंकी 

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