दौंड पुलिस स्टेशन क्षेत्र में गोवंश कत्तल जैसे गंभीर अपराधों में शामिल तीन सराईत आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई

पुणे : दौंड पुलिस स्टेशन क्षेत्र में गोवंश कत्तल जैसे गंभीर अपराधों में शामिल तीन सराईत आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें दो वर्ष के लिए तड़ीपार कर दिया है।
तड़ीपार किए गए आरोपियों में गैंग लीडर लड्डू उर्फ हसन हाशमी कुरैशी (22 वर्ष) तथा उसके साथी जमील इस्माईल कुरैशी (45 वर्ष) और फैजान अब्दुल कुरैशी (38 वर्ष, सभी निवासी खाटीक गली, दौंड, जिला पुणे) शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, इन आरोपियों के खिलाफ देसी गोवंश की अवैध हत्या करना, पशुओं को कत्तल के उद्देश्य से बांधकर रखना जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। इनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण दौंड शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बिगड़ने के साथ ही नागरिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थीं।
इसी पृष्ठभूमि पर दौंड पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक गोपाल पवार ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 55 के तहत तड़ीपार का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल को भेजा था। प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए तीनों आरोपियों को पुणे जिले के दौंड, बारामती, हवेली, इंदापुर तथा अहिल्या अहिल्यानगर जिले के श्रीगोंदा क्षेत्र से अगले दो वर्षों के लिए तड़ीपार कर दिया है।
पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तड़ीपार आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्टर : अर्जुन मंडवाले

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