गंदगी और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ मिलने पर 7 होटल-रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित
हवेली : खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने पुणे मंडल के सात होटल और रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। निरीक्षण के दौरान इन प्रतिष्ठानों में अस्वच्छ परिस्थितियां, खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों का भंडारण पाया गया।
यह कार्रवाई ‘सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र’ अभियान के तहत की गई। 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच FDA अधिकारियों ने पुणे मंडल के 70 होटल और रेस्तरां का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा और मानकों के अनुपालन की जांच की।
जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए हैं, उनमें शामिल हैं:
होटल ग्रैंड पुरंदर, सिंहगढ़ रोड
क्राउन बेकर्स, सिंहगढ़ रोड
एम/एस एग्रोटिस कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड, अंबेगांव तालुका, पुणे जिला
बरकत बिरयानी हाउस, वाघोली
रॉयल बिरयानी हाउस, वाघोली
नेशनल 360, बावधन, पुणे
FDA के अनुसार, निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों में गंभीर कमियां पाई गईं। कुछ स्थानों पर एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री भी मिली।
यह निरीक्षण अभियान खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
FDA ने होटल और रेस्तरां संचालकों से स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने और ग्राहकों को सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की अपील की है। खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित शिकायतों के लिए नागरिक FDA के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-222-365 पर संपर्क कर सकते हैं।
रिपोर्टर : यश सोलंकी
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