पुणे एयरपोर्ट के आसपास लेजर और हाई-इंटेंसिटी लाइट पर 60 दिनों का प्रतिबंध
विमान नगर : पुणे पुलिस ने पुणे हवाई अड्डे के आसपास आकाश की ओर हाई-इंटेंसिटी बीम लाइट और लेजर लाइट डालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस के अनुसार, ऐसी रोशनी से पायलटों का ध्यान भटक सकता है, जिससे विमान दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। यह जानकारी संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय दराडे ने दी।
यह प्रतिबंध 25 जुलाई 2026 से लागू होगा और 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। आदेश लोहेगांव वायुसेना स्टेशन और नागरिक हवाई अड्डे के लगभग 15 किलोमीटर के दायरे तथा पुणे शहर पुलिस आयुक्तालय की सीमा में लागू रहेगा।
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि दिन और रात के समय लोहेगांव एयरफोर्स स्टेशन तथा नागरिक हवाई अड्डे से वाणिज्यिक विमान, भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भरते और उतरते हैं। रात में रनवे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) की लाइटें पायलटों को दिशा और स्थान की जानकारी देती हैं।
भारतीय वायुसेना ने पुलिस को अवगत कराया है कि हवाई अड्डे के आसपास आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हाई-इंटेंसिटी बीम और लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है, जिससे पायलटों का ध्यान भटकने और दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या कार्यक्रम आयोजक प्रतिबंधित क्षेत्र में आकाश की ओर हाई-इंटेंसिटी बीम या लेजर लाइट का उपयोग नहीं करेगा।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्टर : यश सोलंकी
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