अवैध रूप से आयातित कीटनाशी की बिक्री पर होगी वैधानिक कार्रवाई
रायबरेली : जिला कृषि रक्षा अधिकारी अखिलेश पाण्डेय ने जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को सूचित किया है कि ई-कॉमर्स प्लेटफार्म अथवा किसी भी प्रतिष्ठान पर अपंजीकृत, गैरकानूनी अथवा अवैध रूप से आयातित कीटनाशी “साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड” की बिक्री एवं वितरण किया जाना प्रतिबंधित है। यदि किसी प्रतिष्ठान पर उक्त कीटनाशी की अवैध बिक्री अथवा वितरण पाया जाता है, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं कीटनाशी नियमावली, 1971 में निहित प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी।
रिपोर्टर : देवराज
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